पुलिस के साथ मार-पीट करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई दो वर्ष का कारावास

पुलिस के साथ मार-पीट करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सुनाई दो वर्ष का कारावास


अनूपपुर

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रामअवतार पटेल, अनूपपुर की न्यायालय ने थाना कोतवाली अनूपपुर के अपराध की धारा 353, 332, 324, 506 भादवि के आरोपी 26 वर्षीय पियूश पटेल पुत्र केशव पटेल निवासी ग्राम बैरीबांध को दोषी पाते हुए धारा 332 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000 रू. अर्थदण्डस की सजा सुनाई हैं। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी शशि धुर्वे ने न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए शनिवार को बताया कि घटना 28 अक्टूैबर 2015 को रिटायर्ड मजिस्ट्रेट के आगमन पर रेस्ट हाउस में सुरक्षा व्यवस्था पर में तैनात पुलिसकर्मी पर पियूष पटेल अश्लील गालियां देते हुये कॉलर पकड़कर एक झापड़ मार दिया जिस पर आरक्षक नारेन्द्र कोल, राजकुमार तथा रिटायर्ड मजिस्ट्रेट के सुरक्षा कर्मी न होते तो वो उसे जान से मारने को कह रहा था। उसके बांये ऑख के पास चोट है। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना कोतवाली में अपराध पर धारा 332, 294, 506बी भा0दं0वि0 दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना में लेते हुए फरियादी/आहत एवं गवाह के कथन, चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट से अभियुक्त के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने से अरोपित को गिरफ्तार किया गया। अन्वेषण उपरांत अरोपित के विरुद्ध अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां न्या्यालय ने अरोपित पर आरोप सही पाये जाने पर सजा सुनाई।

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