दो अलग-अलग मामलों में न्यायालय ने 11 आरोपियों को सुनाई 3-3 वर्ष का कारावास


अनूपपुर

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर की न्यायालय ने थाना जैतहरी के अपराध की धारा 294, 323, 506, 325, 324, 307, 34 भादवि में, आरोपी 60 वर्षीय द्वारिका प्रसाद पुत्र रघुवीर प्रसाद राठौर, 31 वर्षीय राजाराम पुत्र द्वारिका प्रसाद राठौर, 29 वर्षीय बेबी राठौर पति राजाराम राठौर, 26 वर्षीय रामजी राठौर पुत्र मूरत राठौर सभी निवासी ग्राम उमरिया विचारण किया गया। न्यायालय ने आरोपीयों को धारा 325, 323, 34 भादवि के आरोप में दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास एवं 1-1 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। पैरवी अपर जिला अभियोजक सुधा शर्मा ने की। वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी नारेन्द्र दास महरा ने सोमवार को बताया कि थाना जैतहरी में 31मई 2016 को सीएचसी जैतहरी से प्राप्त अस्परताल जानकारी की जांच की गई, जिसमे पीडित खेमराज, शांतिबाई, रामबाई, सूरज सिंह, भुवनेश्वजर, गणेश राठौर सभी निवासी ग्राम उमरिया का मेडिकल परीक्षण कर कथन लिया। जिसमें उन्होंने बताया कि 31मई 2016 को आरोपितों ने मिट्टी खोदकर बाडी बना रहे थे, तभी रामबाई व शांतिबाई ने मना करते हुए बाडी हटाने लगे तो आरोपितो ने टंगिया, डण्डाे से मारपीट करने लगे, रामबाई व शांति के हल्ला करने पर भुवनेश्वर, गणेश, खेमराज, सूरज बीच बचाव करने पहुंचे, तब आरोपियों ने जान से मारने की धमकी देने लगे, मारपीट के दौरान कई लोगो को चोटें आई। अस्पताल की जानकारी अनुसार जांच उपरान्त आरोपियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर मामला विवेचना लेकर गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जहां न्यायालय ने आरोपितो को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

*07 आरोपीगण को 3-3 वर्ष का कारावास*

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर की न्यायालय ने थाना जैतहरी के अपराध की धारा 147, 148, 294, 323, 506, 325, 326, 307, 34 भादवि में 7 आरोपियों 43 वर्षीय खेमराज राठौर पुत्र भुवनेश्वर राठौर, 34 वर्षीय गणेश प्रसाद राठौर पुत्र भुवनेश्व‍र राठौर, 72 वर्षीय भुवनेश्वंर राठौर पुत्र अइतू राठौर, ठग्गी उर्फ 70 वर्षीय राम बाई राठौर पति भुवनेश्वरर राठौर, 30 वर्षीय सरस्वीती राठौर पति गणेश प्रसाद राठौर, सभी निवासी ग्राम उमरिया, 38 वर्षीय शांति बाई पति राजकुमार राठौर, निवासी दर्रीटोला थाना जैतहरी तथा 40 वर्षीय सुशीला बाई राठौर पति धनीराम राठौर निवासी क्योंटार जुनहाटोला थाना जैतहरी को धारा 325, 323, 149 भादवि के आरोप में सभी आरोपपियों को तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास एवं 2-2 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई हैं। पैरवी अपर जिला अभियोजक सुधा शर्मा द्वारा की गयी है। वरिष्ठक सहायाक जिला अभियोजन अधिकारी नारेन्द्रदास महरा ने सोमवार को बताया कि पुलिस थाना जैतहरी द्वारा 31मई 2016 को सीएचसी जैतहरी से प्राप्त् अस्पताल से प्राप्त जानकारी की जांच की गई, जिसमें आहत द्वारिका प्रसाद राठौर, राजाराम राठौर, रामजी राठौर का मेडिकल परीक्षण कथन लेखबद्ध किया गया, उन्होंने बताया कि 31मई 2016 को द्वारिका एवं राजाराम अपने घर के पास की बाडी रूंध रहे थे, तभी आरोपितों ने एकराय होकर लाठी-डंडा, कुल्हाडी लेकर गाली देते हुए व जान से मारने की धमकी देते हुए आये और उनके साथ मारपीट करने लगे, बीच बचाव करने रामजी एवं बेबी राठौर आई तो आरोपियों ने उनके साथ ही मारपीट की, जिससे शरीर पर अनेक चोटें आई, अस्पताल की जानकारी पर जांच उपरान्त् आरोपितों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर मामला विवेचना ले गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्या यालय में पेश किया गया, जहां न्यायालय ने सजा सुनाई।

एमपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के प्रांतीय पदाधिकारियों को मिला संभागों का दायित्व


भोपाल

एम पी वर्किंग यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष   राधावल्लभ शारदा की अध्यक्षता में रविवार को प्रांतीय पदाधिकारियों की बैठक  एम पी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के मुख्यालय तुलसी नगर भोपाल में आयोजित हुई। बैठक में सर्व प्रथम मां सरस्वती के छाया चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर बैठक प्रारंभ हुई।

बैठक में  एमपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की प्रांतीय-संभागीय और जिला इकाइयों को मजबूती प्रदान करने के लिए सर्व सम्मति से संभागों का दायित्व सौंपा गया। प्रांतीय उपाध्यक्ष श्री गणेश  वैरागी (  गन्नू भैया    ) को जबलपुर संभाग के  तहत बालाघाट,सिवनी,डिंडौरी, मंडला, नरसिंहपुर ,छिंदवाड़ा ,  प्रांतीय सचिव श्री हर्षभान तिवारी खंडवा को  बुरहानपुर,खंडवा,बड़वानी खरगोन, प्रांतीय उपाध्यक्ष श्री वीरेंद्र सिंह अनूपपुर,को शहडोल, प्रांतीय कानूनी सलाहकार श्री अरुण शर्मा उज्जैन को उज्जैन , ।देवास , तो भोपाल संभाग  प्रांतीय सचिव श्री किशोर सिंह ,, नर्मदापुर संभाग,के तहत बैतूल,होशंगाबाद,हरदा के लिए प्रांतीय महासचिव श्री नन्हें चंद्रवंशी,  रीवा संभाग का कार्य सिंगरौली जिला इकाई के अध्यक्ष श्री दीपक सिंह को दिया गया है अब श्री दीपक सिंह के पास जिला इकाई के अध्यक्ष के साथ ही प्रांतीय महासचिव का दायित्व है।श्री दीपक सिंह को महासचिव नियुक्त किया गया है , श्री दीपक सिंह प्रदेश अध्यक्ष राधावल्लभ शारदा के साथ प्रभारी संभाग के अतिरिक्त भी सहयोग करेंगे ।  अन्य पदाधिकारियों को संभाग-जिला स्तर को मजबूत करने की जबावदारी सौंपी गई है।

बैठक में सर्व सम्मति से  उपस्थित पदाधिकारियों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि ग्रामीण स्तर पर पत्रकारित करने वालों को अखबार मालिक पत्रकार मानने को तैयार नहीं हैं अतः एम पी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन इस  को लेकर गंभीर हैं ।  समाचार पत्र मालिकों समाचार पत्रों को वही पत्रकार प्रतिदिन समाचार भेजकर पाठकों को क्षेत्र में घटित होने वाली घटना से रुबारु कराते हैं। खबर भेजने वाले पत्रकारों को न ही मालिक द्वारा नियुक्ति  पत्र देते हैं नियुक्ति पत्र नहीं देने जनसंपर्क विभाग की सूची में नाम दर्ज नहीं होने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

प्रदेश अध्यक्ष   राधावल्लभ  शारदा ने उपस्थित पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण स्तर से खबरे भेजने वाले संबंधितों को भेजे गए समाचार का मेल या वाट्सएप से भेजी जाने वाले  समाचारों का प्रारुप रखें। पत्रकारिता करने वालों के  साथ एम पी वर्किंग जर्नलिस्ट  यूनियन  इकाई कंधे से कंधे मिलाकर चल रही है। 

 एमपी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन पत्रकारों के हित में संघर्ष कर उनके अधिकारों के लिए लड़ती आ रही है ताकि वास्तविक पत्रकारों को हितों का हनन न हो । एम पी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन श्रम विभाग में पंजीकृत पत्रकारों की यूनियन है और ये सब कलम के सिपाही है जो सड़क पर नहीं कलम के माध्यम से अपनी बात सरकार के मुखिया के सामने रखती है। श्री शारदा ने स्पष्ट किया कि सरकार ने हमें पत्रकार बनने के लिए आमंत्रित नहीं किया है हम स्वयं ने जनता की समस्याओं को सरकार तक और सरकार के जनहितकारी कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए इस कार्य को करने आए हैं।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रांतीय कार्यकारिणी की ‍3-3 माह में बैठक आयोजित की जाएगी ताकि  तहसील व ग्रामीण स्तर के खबर लिखने वाले वास्तविक पत्रकारों  से बातचीत हो और उनका मान सम्मान

बरकरार रह सके। प्रांतीय कार्यकारिणी के अनुसार संभागीय इकाई एवं जिला इकाई की बैठक भी तीन माह में एक बार आवश्यक रूप से होगी ।

एम पी वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन कांटेक्ट, कमीशन और टारगेट पर काम लेनें बाले समाचार पत्रों के खिलाफ आवाज उठाने का प्रयास कर रही है। ग्रामीण अंचल के पत्रकारों को अभी तक समाचार पत्र मालिकों के द्वारा संवाददाता का नाम भी नहीं दिया जा रहा है। राधा बल्लभ शारदा ने कहा कि ग्रामीण अंचल के पत्रकारों को उनका हक दिलाने के लिए न्यायालय भी जाना पड़ेगा तो जायेंगे बस एक बार हम सब एक हो जाएं।

गणेश वैरागी गन्नू भैया ने कहा कि मध्यप्रदेश में पत्रकारों पर होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़़ने वाले प्रदेश अध्यक्ष राधावल्लभ शारदा पर 2018 में उनके निवास पर उन्हें न्यायलय का प्रकरण वापस नहीं लेने पर जान से मारने की धमकी दी गई। धमकी देने वालों पर आज तक पुलिस द्वारा  कोई कार्यवाही  नहीं की गई न ही श्री शारदा को सुरक्षा मुहैया कराई गई है। श्री शारदा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर टी टी नगर थाने में मामला दर्ज करने के लिए आवेदन दिया था।

उक्त मांगो को लेकर  मप्र के प्रत्येक जिलों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर या संबंधित अधिकारी को सौंपा जाएगा कार्यवाही नहीं होती है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निवास पर प्रदेश के पत्रकारों के द्वारा धरना दिया जायेगा।

बैठक में हर्षभान तिवारी,लवली खनूजा,किशोर सिंह,गणेश वैरागी,वीरेंद्र सिंह,अरुण शर्मा,एस पी तिवारी, नन्हे चंद्रवंशी, बीरेंद्र सिंह, रेणु नत्थानी एवं भोपाल जिला इकाई की अध्यक्ष डॉ राखी बाला मौजूद थीं ।

पशु तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्यवाही 16 जानवरो को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा


अनूपपुर/कोतमा

अनूपपुर जिले के पशु तस्करों के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है वही कोतमा थाना क्षेत्र की पुलिस ने पशु तस्करों से पैदल दूसरे राज्य ले जा रहे जानवरों को छुड़ाया है। रात के अंधेरे में 14 पड़ा और दो भैंस कुल 16 जानवरों को ले जा रहे थे। पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया। अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी फरार हो गए।

कोतमा क्षेत्र में पशु तस्करी का बड़े पैमाने में जारी हैं। आए दिन पशुओं को क्रूरता पूर्वक तस्करी कर दूसरे राज्यों में भेजा जाता है। 2 दिन पहले ही फुनगा चौकी में पशु तस्करी करते वाहन और जानवरों को पकड़ कर अपराध दर्ज किया था। फिर दूसरी कार्रवाई रात को कोतमा थाना क्षेत्र के बसखली तिराहे के पास सामने आई है। जहां रात के अंधेरे में पशु तस्करों के गिरोह ने 16 मवेशी, जिसमें 14 पड़ा और 2 भैंस को पैदल ले जा रहे थे। सूचना पर पुलिस टीम की घेराबंदी पर आरोपी रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भाग खड़े हुए। मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के धाराओ में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। पकड़े गए मवेशी गौशाला में रखे हैं।

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