दो अलग-अलग मामलों में न्यायालय ने 11 आरोपियों को सुनाई 3-3 वर्ष का कारावास

दो अलग-अलग मामलों में न्यायालय ने 11 आरोपियों को सुनाई 3-3 वर्ष का कारावास


अनूपपुर

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर की न्यायालय ने थाना जैतहरी के अपराध की धारा 294, 323, 506, 325, 324, 307, 34 भादवि में, आरोपी 60 वर्षीय द्वारिका प्रसाद पुत्र रघुवीर प्रसाद राठौर, 31 वर्षीय राजाराम पुत्र द्वारिका प्रसाद राठौर, 29 वर्षीय बेबी राठौर पति राजाराम राठौर, 26 वर्षीय रामजी राठौर पुत्र मूरत राठौर सभी निवासी ग्राम उमरिया विचारण किया गया। न्यायालय ने आरोपीयों को धारा 325, 323, 34 भादवि के आरोप में दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास एवं 1-1 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। पैरवी अपर जिला अभियोजक सुधा शर्मा ने की। वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी नारेन्द्र दास महरा ने सोमवार को बताया कि थाना जैतहरी में 31मई 2016 को सीएचसी जैतहरी से प्राप्त अस्परताल जानकारी की जांच की गई, जिसमे पीडित खेमराज, शांतिबाई, रामबाई, सूरज सिंह, भुवनेश्वजर, गणेश राठौर सभी निवासी ग्राम उमरिया का मेडिकल परीक्षण कर कथन लिया। जिसमें उन्होंने बताया कि 31मई 2016 को आरोपितों ने मिट्टी खोदकर बाडी बना रहे थे, तभी रामबाई व शांतिबाई ने मना करते हुए बाडी हटाने लगे तो आरोपितो ने टंगिया, डण्डाे से मारपीट करने लगे, रामबाई व शांति के हल्ला करने पर भुवनेश्वर, गणेश, खेमराज, सूरज बीच बचाव करने पहुंचे, तब आरोपियों ने जान से मारने की धमकी देने लगे, मारपीट के दौरान कई लोगो को चोटें आई। अस्पताल की जानकारी अनुसार जांच उपरान्त आरोपियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर मामला विवेचना लेकर गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जहां न्यायालय ने आरोपितो को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

*07 आरोपीगण को 3-3 वर्ष का कारावास*

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर की न्यायालय ने थाना जैतहरी के अपराध की धारा 147, 148, 294, 323, 506, 325, 326, 307, 34 भादवि में 7 आरोपियों 43 वर्षीय खेमराज राठौर पुत्र भुवनेश्वर राठौर, 34 वर्षीय गणेश प्रसाद राठौर पुत्र भुवनेश्व‍र राठौर, 72 वर्षीय भुवनेश्वंर राठौर पुत्र अइतू राठौर, ठग्गी उर्फ 70 वर्षीय राम बाई राठौर पति भुवनेश्वरर राठौर, 30 वर्षीय सरस्वीती राठौर पति गणेश प्रसाद राठौर, सभी निवासी ग्राम उमरिया, 38 वर्षीय शांति बाई पति राजकुमार राठौर, निवासी दर्रीटोला थाना जैतहरी तथा 40 वर्षीय सुशीला बाई राठौर पति धनीराम राठौर निवासी क्योंटार जुनहाटोला थाना जैतहरी को धारा 325, 323, 149 भादवि के आरोप में सभी आरोपपियों को तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास एवं 2-2 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई हैं। पैरवी अपर जिला अभियोजक सुधा शर्मा द्वारा की गयी है। वरिष्ठक सहायाक जिला अभियोजन अधिकारी नारेन्द्रदास महरा ने सोमवार को बताया कि पुलिस थाना जैतहरी द्वारा 31मई 2016 को सीएचसी जैतहरी से प्राप्त् अस्पताल से प्राप्त जानकारी की जांच की गई, जिसमें आहत द्वारिका प्रसाद राठौर, राजाराम राठौर, रामजी राठौर का मेडिकल परीक्षण कथन लेखबद्ध किया गया, उन्होंने बताया कि 31मई 2016 को द्वारिका एवं राजाराम अपने घर के पास की बाडी रूंध रहे थे, तभी आरोपितों ने एकराय होकर लाठी-डंडा, कुल्हाडी लेकर गाली देते हुए व जान से मारने की धमकी देते हुए आये और उनके साथ मारपीट करने लगे, बीच बचाव करने रामजी एवं बेबी राठौर आई तो आरोपियों ने उनके साथ ही मारपीट की, जिससे शरीर पर अनेक चोटें आई, अस्पताल की जानकारी पर जांच उपरान्त् आरोपितों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर मामला विवेचना ले गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्या यालय में पेश किया गया, जहां न्यायालय ने सजा सुनाई।

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