पोल शिफ्टिंग के कारण सुबह 10 से  दोपहर 2 बजे तक विद्युत प्रवाह रहेगा बंद


अनूपपुर/कोतमा

कोतमा  विद्युत विभाग के सहायक अभियंता राहुल कुमार श्रीवास्तव कनिष्ठ अभियंता के यस पटेल ने बताया कि नगर के बनिया टोला से  केरहा नाला तक सड़क निर्माण होने के कारण बिजली पोल शिफ्टिंग मेंटीनेंस का कार्य किया जाना है  जिसके कारण 3 दिसंबर को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक कोतमा नगर की विद्युत सप्लाई बाधित रहेगी । कार्य को देखते हुए समय घटाया बढ़ाया जा सकता है । उन्होंने नगर के नागरिकों से सहयोग करने की अपील की है ।

जिले के 4 पैरामेडिकल कॉलेजो की मान्यता खतरे में हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस 


अनूपपुर

अनूपपुर जिले में संचालित चार पैरामेडिकल कॉलेज रेवा पैरामेडिकल कालेज, पी०आर०टी० पेरामेडिकल, संकल्प पैरामेडिकल एवं विवेकानंद पैरामिडकल के द्वारा पॅरामेडिकल काउंसिल के नियमों के विरुद्ध उक्त कॉलेज संचालित करने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की मुख्यपीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुऐ 1 हप्तों में सरकार एवं पैरामेडिकल काउंसिल से जवाब मांगा है। उक्त जनहित याचिका में पक्ष रखते हुये अधिवक्ता विकास कुमार शर्मा ने न्यायालय के समय यह पक्ष रखते हुये बताया कि उपरोक्त चारों कॉलेज नियम का खुलेआम उल्लंघन करते हुये घडल्ले से जिले में संचालित किये जा रहे हैं। जिससे उनमें पढ़ने वालों बच्चों भविष्य अंधकार मय हो रहा है। अधिवक्ता ने यह भी बताया की न तो उक्त कॉलेजो में नियमानुसार स्टॉफ कार्य कर रहा है तथा जिन दस्तावेजों को दिखाकर उक्त कालेजो का रजिस्ट्रेशन कराया है वह भ्रामक एवं तथ्यहीन है। मात्र पेपर वर्क करके उपरोक्त कॉलेजों ने मान्यता प्राप्त कर ली परन्तु वास्तविकता में कुछ और ही हो रहा है। ऐसे कालेजो के संचालन से पूरे छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा जो सही नहीं है ऐसे में अच्छी शिक्षा कैसे प्राप्त होगी अब देखने वाली बात यह होगी कि अब सरकार पैरामेडिकल कॉउंसिल क्या जबाब देती हैं।

तीजा के दिन पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर सपने सुहाग को उजाड़ा, पति की कर दी हत्या


अनूपपुर

न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर के न्यायालय द्वारा थाना जैतहरी के अपराध क्रमांक 251/16 की धारा 302, 201, 34 भादवि में आरोपी रोशनी पाल पति स्व. दीपक निखर उम्र 30 वर्ष निवासी आईटीआई के पास मोजर वेयर जैतहरी एवं अजय यादव पिता गणेश प्रसाद यादव उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम भरौला वार्ड नं. 6 थाना कोतवाली उमरिया दोनों को धारा 302, 34 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5-5 हजार रूपये जुर्माने की राशि से दंडित किया गया है। मामले की समीक्षा न्यायालय में पेश होने के पूर्व जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई, न्यायालय में मामले की राज्य की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक सुधा शर्मा द्वारा की गई है।

जानकारी के अनुसार थाना जैतहरी में 5 सितम्बर 2016 की सुबह 4.30 बजे सूचनाकर्ता मृतक के पिता नन्हे निखर ने शिकायत दर्ज कराई की 4 सितम्बर 2016 को 12 से 1 बजे छात्रावास काम करने गया था। घर में बडा लडका दीपक निखर, बहू रोशनी, छोटा लडका सतीश, पत्नी चैनवती थे। 5 सितम्बर 2016 को सुबह 4 बजे उसके लडके सतीश ने फोन पर बताया कि भाभी रोशनी और भाई दीपक घर में नहीं है, तब मैं घर पहुंचा तो मेरा बड़ा लड़का दीपक निखर एवं उसकी पत्नी अपने कमरे में नहीं थे, किचन वाला कमरा अंदर से बंद था, दरवाजा खटखटाने से नहीं खोल रहे थे, तब रॉड डालकर कमरे की सिटकनी खोलकर अंदर गया तो बहू रोशनी सो रही थी, उसे जगाकर दीपक के संबंध में पूछा तो उसने बताई कि वह बगल वाले कमरे में सोया था, वह तीजा उपवास रखी थी। इसलिये किचन वाले कमरे में सोयी है। किरायेदार से पूछने पर उसने बताया कि रात में लगभग 1 बजे दीपक ने एक बार बचाओ मार रहे हैं की आवाज दी थी, तब वह उठा दरवाजा खोला तो उसके कमरे के दरवाजे की सिटकनी बाहर से किसी ने बंद कर दिया था, तब चैखट के ऊपर छेद से बाहर की देखा तो एक हरे पट्टे कलर का शर्ट पहना सांवला सा लड़का दीपक का मुंह दबाया था, वहां पर पुलिस वाले भी आए थे, तब वह मोहल्ले के अन्य लोगों के साथ में बाड़ी तरफ टॉर्च जलाकर ढूंढने लगे तो देखा कि पीछे तरफ बाड़ी में कई जगह खून गिरा था, ढूंढते-ढूंढते बाडी के आगे कुछ लोग गए तो दीपक निखर की लाश पड़ी थी। उक्त आधार पर मर्ग इन्टीमेशन लेख की गई, मृत्यु जांच से संबंधित साक्षियों को नोटिस जारी किये गए। प्रकरण विवेचना में लिया जाकर अभियुक्तगण के कथन लेख किये गए तथा उनके आधार पर अभियुक्तगण की गिरफ्तारी की जाकर विवेचना में लिया गया। विवेचना में आरोपी रोशनी पाल का मायका ग्राम भरौला जिला उमरिया म.प्र. है, तथा आरोपी अजय यादव भी ग्राम भरौला का निवासी है और दोनों आरोपीगण पूर्व से एक दूसरे से परिचित हैं। सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जहां न्यायालय ने आरोपीगण को दोषी पाते हुए उपरोक्त दंड से दंडित किया है।

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