बाघ का शिकार करने वाले 6 आरोपियों को वन विभाग ने किया गिरफ्तार
उमरिया
जिले में बिजली का तार बिछाकर किया गया बाघ का शिकार करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार करके जिला न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ सीजीएम कोर्ट ने 3 दिन की न्यायिक रिमांड पर जंगल विभाग को सौंप दिया है। वही वन विभाग आरोपियों से पूछताछ करके अन्य जानकारी निकलवाने की कोशिश करेगी। विदित है कि 13 दिसम्बर 2025 को ट्रांसफर के पास से जीआई तार बिछाकर खूंटी गाड़कर बाघ का शिकार किया गया था। वारदात के सम्बन्ध में फारेस्ट एसडीओ कुलदीप त्रिपाठी ने जानकारी में बताया कि केस क्रमांक 7776 /23 आर एफ क्रमांक 10 के नजदीक खेत में मृत मिले बाघ विषय को लेकर जांच जारी थी, जिसमें 6 आरोपी शोभालाल पिता छोटेलाल, अंजनी पिता बाबूलाल, लरकुवा पिता चरका बैगा, अशोक पिता शिवचरण, लक्खू पिता डोभारी व अच्छेलाल को आरोपी बनाया गया है। अन्य आरोपी होने के संदेह में रिमांड पर लेकर पूछताछ की जावेगी बाद 3 दिन की रिमांड के बाद 18 दिसम्बर 2025 को पुनः कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से सभी आरोपियों के खिलाफ आगे की अन्य कारवाही की जावेगी।
