गांजे के अवैध करोबार के दोषी को न्यायालय ने सुनाया 12 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा व 1.20 लाख जुर्माना

 गांजे के अवैध करोबार के दोषी को न्यायालय ने सुनाया 12 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा व 1.20 लाख जुर्माना


अनूपपुर

लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा बताया गया कि अभियुक्त राजेश सिहं पिता स्व. रामरतन सिंह उम्र 49 वर्ष निवासी गोपुवदीपाली थाना प्लांटसाईड, जिला सुंदरगढ उडीसा एंव रघुनाथ साहू पिता स्व0 लखनलाल साहू, उम्र 35 वर्ष निवासी डेली मार्केट जनता निवास गली, थाना प्लान्ट साईड जिला सुन्दरगढ उडीसा, के द्वारा दिनांक 09 जुलाई 2021 को समय लगभग रात्रि 11 बजे पुलिस द्वारा वाहन चैंकिग के दौरान चमन चैक के पास हाईवे में एक न्यू सोल्ड एम0जी0 हेक्टर सफेद रंग की कार एवं उसके पीछे 407 पिकअप आये औरे पुलिस को देखकर कोतमा तरफ भागने लगे जिनका पीछा करने पर गोम पंचायत पाली के सामने मेन रोड पर पिकअप को घेरा बंदी कर रोक लिया गया तो वाहन चालक एवं उसमें बैठा एक व्यक्ति देखकर भागने लगे।

उक्त वाहन पर सब्जियाॅ रखी थी जिसे हटाकर देखा गया तो उनके नीचे बोरियों में गांजा जैसा मादक पदार्थ दिखा जिसका मौके पर सभी पंचनामा पुलिस द्वारा तैयार किया गया । उक्त मादक पथार्थ को मौके पर तौला गया 4 क्विटंल 71 किलोग्राम 94 ग्राम पाया गया । आरोपियों इस अपराध के संबध में थाना भालूमाडा में प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्र0- 227/2021 धारा 8 सहपठित धारा 20(बी) एनडीपीएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। मामले में पुलिस की ओर सेे न्यायालय में संपूर्ण विवेचना के उपरांत अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कें न्यायालय में सुनवाई की गयी जिसमें शासन की ओर से लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने 14 साक्षियों के साक्ष्य कराये और 67 दस्तावेजों को परीक्षत कराया गया। वही पर आरेापी के अधिवक्ता ने 1 दस्तावेज प्रस्तुत किये। साक्ष्य एंव विचारण उपरांत शासन की ओर से पैरवी कर रहे लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा रखे गए तर्कों और बहस तथा मामले की गम्भीरता एवं परिस्थितियों को देखते हुए मेें गांजे के अवैध करोबार का दोषी पाये जाने पर प्रथम सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने 12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,20,000/-रू0 जुर्माना से दंडित किया गया। 

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