पत्नी के हत्यारे आरोपी पति को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा व जुर्माना

पत्नी के हत्यारे आरोपी पति को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा व जुर्माना


अनूपपुर

लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा बताया गया कि अभियुक्त समय लाल बैगा पिता स्व. बडखू बैगा उम्र 50 वर्ष निवासी धनपुरी थाना कोतवाली अनूपपुर जिला अनूपपुर के द्वारा दिनांक 21 सितंबर 2023 को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे की बीच अपनी पत्नी लेखनबाई को लडाई झगडा एंव कलह की वजह से घर पर रखे टंगिया से जानबूझ कर मार डाला। घटना के संबंध में दिनांक 22 सितंबर 2023 को मृतिका के पिता समनु बैगा ने थाना कोतवाली अनूपपुर में रिपोर्ट लिखवाई। उक्त अपराध के संबंध में थाना कोतवाली अनूपपुर में अपराध क्रमांक 453/2023 धारा 302 आई0पी0सी0 पंजीकृत किया गया और विवेचना करते हुये आरेापी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के मेमोरेण्डम कथन उपरांत घटना में प्रयुक्त टंगिया एवं मानव रक्त वाला टी शर्ट को पुलिस ने जप्त कर राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोग शाला सागर भेजा गया । मामले में पुलिस की ओर सेे न्यायालय में संपूर्ण विवेचना के उपरांत अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र पटेल कें न्यायालय ने सुनवाई की गयी जिसमें शासन की ओर से लेाक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने 24 साक्षियों के साक्ष्य कराये और 42 दस्तावेजों को परीक्षत कराया गया । साक्ष्य उपरांत शासन की ओर से पैरवी कर रहे लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा रखे गए तर्कों और बहस तथा मामले की गम्भीरता एवं परिस्थितियों को देखते हुए हत्या के आरोपी समय लाल बैगा को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 302 मेें दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया गया, जिसमें आरोपी को आजीवन कारावास एवं 5 चजार रुपया जुर्माना से दंडित किया गया।                                                         

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