ड्यूटी में लापरवाही मामले पर थाना प्रभारी, एएसआई व आरक्षक को एसपी ने किया निलंबित

ड्यूटी में लापरवाही मामले पर थाना प्रभारी, एएसआई व आरक्षक को एसपी ने किया निलंबित

*न्यायधीश के घर हुआ था पथराव, दी थी धमकी*


अनूपपुर

पुलिस अधीक्षक मोतिउर रहमान ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के सरकारी आवास में पत्थर मारकर तोड़फोड़, गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी देने के मामले में उस समय के थाना प्रभारी, सहायक उप निरीक्षक व प्रधान आरक्षक को निलंबित कर दिया है।

25 अक्टूबर 2025 को सहायक उप निरीक्षक रविशंकर गुप्ता एवं प्रधान आरक्षक सुरेन्द्र शर्मा, थाना भालूमाड़ा की ड्यूिटी समय रात 12.00 बजे से सुबह 05.00 बजे तक के लिये रात्रि गस्त हेतु लगाई गई थी । उक्त ड्यूिटी के दौरान रात्रि लगभग 00:30 बजे से 00:40 बजे के मध्य न्यायाधीश अमनदीप सिंह छाबड़ा पिता कुलदीप सिंह छाबड़ा उम्र 39 साल निवासी डी/03 आफिसर कालोनी एसईसीएल भालूमाड़ा थाना भालूमाड़ा जिला अनूपपुर निवास स्थान पर अज्ञात आरोपियों द्वारा अश्लील गाली-गलौज करने, जान से मारने की धमकी देने एवं पथराव कर शासकीय सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने की घटना कारित की गई। जिसके बाद फरियादी की शिकायत आवेदन पत्र से थाना भालूमाड़ा मे अपराध क्र 468/25 धारा 224, 296, 324, 331(6), 333, 351(3) बीएनएस पंजीबद्ध किया था।

न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी कोतमा के निवास स्थान पर उपरोक्त घटना घटित होना प्रथमदृष्टया कस्बा रात्रि गस्त में लगे सउनि रविशंकर गुप्ता एवं प्र०आर० 38 सुरेन्द्र शर्मा द्वारा रात्रि गस्त ड्यूिटी में सजगता से न कर अपने-अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन में घोर लापरवाही प्रदर्शित कर म.प्र. पुलिस रेग्युलेशन के नियम 64 (2) सेवा की सामान्य शर्तों का उल्लंघन करना तथा उक्त घटना के संबन्ध में कार्यवाहक निरीक्षक संजय खलको, थाना प्रभारी भालूमाड़ा द्वारा तत्काल अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही न करने व अपराध पर नियंत्रण हेतु तत्काल कोई प्रभावी कार्रवाई न कर म.प्र.पुलिस रेग्युलेशन के नियम 64(2) सेवा की सामान्य शर्तों का उल्लंघन करना प्रथमदृष्टया प्रतीत होता है ।

उपरोक्त मामले में सउनि रविशंकर गुप्ता, थाना भालूमाड़ा, प्र०आर० 38 सुरेन्द्र शर्मा, थाना भालूमाड़ा एवं कार्यवाहक निरीक्षक संजय खलको को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर रक्षित केन्द्र अनूपपुर संबद्ध किया जाता है। निलंबन अवधि के दौरान नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। निलंबन अवधि के दौरान नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा एवं रक्षित केन्द्र की गणनाओं में नियमानुसार उपस्थित रहेंगे ।

*टीआई हुए थे लाइन अटैच*

थाना प्रभारी भालूमाड़ा टीआई के द्वारा अपराध पर नियंत्रण नहीं कर पाने पर पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल रात कोतमा न्यायालय में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं व्यवहार न्यायाधीश शासकीय आवास पर अज्ञात आरोपियों द्वारा अश्लील गाली-गलौज करने, जान से मारने की धमकी देने एवं पथराव कर शासकीय सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने पर तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही नहीं करने पर थाना प्रभारी भालूमाड़ा की अपराध पर नियंत्रण की कमी पर कार्यवाहक निरीक्षक संजय खलको, थाना प्रभारी भालूमाड़ा को तत्काल प्रभाव से रक्षित केन्द्र अनूपपुर में अटैच किया गया था।

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