पर्यावरण को खतरा पहुचाने वाले आरोपियो की जमानत आवेदन न्यायालय ने की निरस्त
अनूपपुर
लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा बताया गया कि आरोपी शिव प्रसाद कोल, रानू प्रसाद कोल, रवि पनिका और कृष्णा कोल के द्वारा बिजौडी जंगल क्षेत्र में लगे जाली तार फेंसिंग तार जो कि कीमती वृक्षेा की सुरक्षा हेतु लगाये गये थे उसे आरोपियों द्वारा दिनांक 22 अगस्त 2025 को रात्रि 08 बजे बीट दैखल पश्चिम अंतर्गत कक्ष क्रमांक आर.एफ. 410 रकवा 25.00 हेक्टेयर में मिश्रित वृक्षारोपण वर्ष 2024-25 में चैनलिंक तार से चारो तरफ फेंसिंग किये हुये तार को चुरा कर ले गये। सूचना पर थाना कोतवाली अनूपपुर द्वारा कार्यवाही करते हुये पता तलाशी करते हुये आरोपियों शिव प्रसाद कोल, रानू प्रसाद कोल और कृष्णा कोल को पकडा गया और आरोपी रवि पनिका फरार हो गय तथा उनके कब्जे से 02 बंडल जप्त किया गया।
अपराध के सबंध में थाना कोतवाली अनूपपुर में अपराध 424/2025 पंजीकृत किया गया और पकडें गये आरोपियो को गिरफतार कर जेल भेज दिया गया। मामले में आरोपियो की ओर से माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र पटेल के न्यायालय में जमानत पर छोड़े जाने हेतु याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए और शासन की ओर से पैरवी कर रहे लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा रखे गए तर्कों और बहस तथा मामले की गम्भीरता एवं परिस्थितियों को देखते हुए पर्यावरण को खतरा पहॅचाने वाले आरोपियो की जमानत याचिका को निरस्त दिया गया।