अध्यक्ष सीएमओ की मनमानी, तालाब की मेड़ तोड़कर बना रहे थे दुकान, हाई कोर्ट ने लगाई रोक
अनूपपुर
जिले के नगर परिषद जैतहरी अंतर्गत बस स्टैंड के सामने बने तालाब की मेड़ पर निर्माणाधीन दुकानों की शिकायत स्थानीय मानागंज जैतहरी निवासी अधिवक्ता विनय सिंह ने कलेक्टर से की थी, परंतु कार्रवाई न होने से अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की जहां प्रारंभिक सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता जय शुक्ला ने पक्ष रखते हुए बताया कि खसरा नंबर-335 (एस) की जमीन राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी के नाम पर दर्ज है। याचिका में आरोप है कि नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी भूपेन्द्र सिंह द्वारा तालाब की मेड़ को ध्वस्त कर के वहां पर 5 दुकानों का निर्माण किया जा रहा है। जनहित याचिका पर राज्य सरकार व अन्य को नोटिस जारी करते हुए चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने अंतरिम आदेश देते हुए निर्माण पर रोक लगा दी है। मामले पर अगली सुनवाई अक्टूबर माह के अंतिम सप्ताह में होगी।
*अध्यक्ष सीएमओ की मनमानी बनी मुसीबत*
जिले का नगर परिषद जैतहरी लगातार अनियमितता एवं अन्य कई प्रकार के स्वेच्छाचारी रवैया के लिए नागरिकों के मुसीबत के लिए सुमार हो चला है नागरिकों ने कई बार अध्यक्ष और सीएमओ के मनमानी कार्यों और कई तरह के अनियमितता को लेकर शिकायत करते आ रहे हैं। परंतु उनकी अड़ेबाजी और बड़बोलापन रुकने का नाम नहीं ले रहा है और उनके इस मनमाने कृत्य को रोकने के लिए वरिष्ठ नागरिकों अधिवक्ता एवं व्यवसाईयों को कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है और इसी के कारण इनके ऊपर इस तरह की नैतिक कार्यवाही भी हो रही है।
