शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत न्यायालय ने की खारिज

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत न्यायालय ने की खारिज



अनूपपुर

पीडिता को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी रिस्तेदार राजेन्द्र सिंह गोड़ निवासी ग्राम मझटोलिया बारुतारा उचेहरा जिला शहडोल की जमानत निरस्त कर दिया है। लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा बताया गया कि पीडिता अपनी मां और बहन के साथ रहती थी, जहाॅ पर उसके जान पहचान का रिस्तेदार आरोपी शादी का झांसा देकर पीड़िता के घर आने जाने लगा, आये दिन शादी करने का आश्वासन देकर दुष्कर्म करता रहा और  20 मई 2025 को तहसील कार्यालय अनूपपुर में कोर्ट मैरीज करने के लिये गये, जहां आरोपी राजेन्द्र सिंह गोड़ ने कहा कि शादी नहीं करुंगा ऐसा कहकर तहसील कार्यालय अनूपपुर से चला गया। पीडिता लौटकर आयी और घटना के बारे में थाना कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई।

फरियादी की शिकायत के आधार पर थाना कोतवाली अनूपपुर में अपराध 296/25 धारा 69 बीएनएस में दर्ज किया गया। थाना कोतवाली द्वारा आरोपी राजेन्द्र सिंह गोड़ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मामले में आरोपी राजेन्द्र सिंह गोड़ की ओर से द्वितीय सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र पटेल के न्यायालय में जमानत पर छोड़े जाने हेतु याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए और शासन की और पैरवी कर रहे लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा रखे गए तर्कों और बहस एवं मामले की गम्भीरता एवं परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया गया आरोपी अभी जिला जेल अनूपपुर में बंद है।

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