सहायक आयुक्त ने प्रभारी प्रधानाध्यापक व सहायक शिक्षक को किया निलंबित

शहडोल

जयसिंहनगर विकासखंड अंतर्गत 2 सितम्बर 2025 को माध्यमिक शाला दादर के 2 विद्यार्थी संदीप सिंह गोड़  कक्षा-4 एवं सौरभ सिंह कक्षा-4 प्राथमिक विद्यालय दादर  में अध्ययनरत थे। जो विद्यालय समय में स्कूल से बाहर गए और दोनों विद्यार्थियों की  नदीं मे डूबने से मौत की सूचना प्राप्त हुई।  सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग आनन्द राय सिन्हा नें इस घटना के लिए विद्यालय के प्रभारी प्राधानाध्यापक मान सिंह श्याम, सहायक शिक्षक माध्यमिक विद्यालय दादर को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।   सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के विपरीत है। निलंबन अवधि में श्री सिंह का मुख्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय गोहपारू नियत किया गया है। 

वही जिले जयसिंहनगर विकासखंड अंतर्गत 2 सितम्बर 2025 को माध्यमिक शाला दादर के 2 विद्यार्थी संदीप सिंह कक्षा-4 एवं सौरभ सिंह़ कक्षा-4 प्राथमिक विद्यालय दादर  में अध्ययनरत थे। जो विद्यालय समय में स्कूल से बाहर गए और दोनों विद्यार्थियों की  नदीं मे डूबने से मौत की सूचना प्राप्त हुई। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग आनन्द राय सिन्हा नें इस घटना के लिए विद्यालय के सहायक शिक्षक संपतिया देवी सिंह प्राथमिक विद्यालय दादर को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।  जारी आदेश में कहा गया है कि आपका यह कृत्य कार्य के प्रति लापरवाही, उदाशीनता एवं स्वेच्छाचारिता की श्रेणी में आता है। जो मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के विपरीत है। निलंबन अवधि में श्री सिंह का मुख्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय सोहागपुर नियत किया गया है। दोनों मामले में नियमानुसार इन्हें निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

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