अवैध रेत परिवहन पर ट्रैक्टर ट्रॉली जप्त, किराना दुकान से 39.6 लीटर अवैध शराब जप्त
अनूपपुर
जिले के कोतमा पुलिस ने खोडरी नंबर 1 तिराहा के पास घाट से रेत लोड कर परिवहन करते ट्रैक्टर को जप्त कर कार्यवाही की गई है। दिनदहाड़े किए जा रहे रेत उत्खनन एवं परिवहन पर हुई कार्यवाही से खनन से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया।
बिना नंबर के लाल रंग के ट्रैक्टर वाहन से अवैध रेत परिवहन पर पुलिस टीम के प्रधान आरक्षक ज्ञानेंद्र पासी, सुरेन्द्र सिंह एवं अभय त्रिपाठी की टीम दबिश देकर मौके पर वाहन चालक राजकुमार जायसवाल एवं उसके भाई कृष्णकुमार जायसवाल पिता रामसेवक जायसवाल निवासी चाका से परिवहन संबंधित दस्तावेज की मांग की गई जो नहीं पाया गया। वाहन को जप्त करते हुए दोनों आरोपी भाइयों के खिलाफ
रेत चोरी एवं खान एवं खनिज अधिनियम की धारा एवं खान खनिज अधिनियम की धारा 4/21में अपराध दर्ज किया गया। ट्रैक्टर को जप्त कर थाने लाया गया जिसमें तीन घन मीटर रेट कीमत 5 हजार एवं ट्रैक्टर ट्राली कीमती 5 लाख को जप्त किया गया। बताया जाता है कि कार्यवाही के दौरान कई सफेदपोशों द्वारा दवाब बनाने का प्रयास किया गया लेकिन पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में हुई कार्यवाही के आगे एक ना चली। 5 दिनों के अंदर रेत चोरी करते माफियाओं पर हुई लगातार कार्यवाही से अन्य लोगों में खलबली मची हुई है।
बताया जाता है कि क्षेत्र के पैरीचूहा घाट, सारंगढ़ , जमुडी, पंचखुरा, खोडरी घाट, इमली, घुम्मा , पोड़ी, सहित कोठी, धनगांव, बेनीबहरा, जलसार , बैहाटोला, कटकोना के घाटों में माफियाओं द्वारा दिन-रात रेत चोरी का काला कारोबार किया जाता है। संबंधित खनिज विभाग की उदासीनता से माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं।
*39.6 लीटर अवैध शराब जप्त*
जिले के वेंकटनगर चौकी को मुखबिर ने सूचना दी गई की राजकुमार गुप्ता अपनी किराना दुकान में अंग्रेजी शराब विक्रय हेतु रखा हैं। सूचना पर ग्राम सिंघौरा पहुंच कर राजकुमार गुप्ता कि किराना दुकान की 'तलाशी ली गई तो एक पीले रंग के प्लास्टिक कि बोरी में भरी 180ml के प्लास्टिक के सील बंद पाव में व्लूचिप ब्रांड विस्की अग्रेजी शराब 70 पाव किमती 140/- रूपये की दर से 9800/- रूपये की 12.600 लीटर, 180ml के प्लास्टिक के सील बंद पाव में व्लूचिप ब्रांड विस्की अग्रेंजी शराब 50 पाव किमती 140/- रूपये की दर से 7000/- रूपये की 09 लीटर, 180ml के प्लास्टिक के सील बंद पाव में गोवा ब्रांड विस्की अग्रेजी शराब 50 पाव किमती 140/- रूपये की दर से 9800/- रूपये की 09 लीटर, 180ml के प्लास्टिक के सील बंद पाव में 50 पाव देशी मसाला शराब किमती 80/-रूपये की दर से 4000/- रूपये की 09 लीटर कुल मात्रा 39.6 लीटर कुल किमती 27800/- रूपये की पायी गई जो पूछतांछ पर अपना नाम राजकुमार गुप्ता पिता लालजी गुप्ता उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम सिंघौरा थाना जैतहरी जिला अनूपपुर (म.प्र.) का होना बताया। आरोपी उपरोक्त का कृत्य धारा 34 ए आबकारी एक्ट के तहत दण्डनीय पाये जाने मामले में 07 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान होने से आरोपी का अभिरक्षा पत्रक भर कर न्यायालय उपस्थित होने हेतु धारा 35 (3) बीएनएसएस का नोटिस देकर पाबंद किया गया है। वापसी पर अपराध धारा सदर का पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया है।
