अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन पर 2 मेटाडोर जप्त
उमरिया
प्रभारी अधिकारी खनिज ने बताया कि तहसील पाली अंतर्गत गहिरा नाला,बलवई, घुनघुटी,ममान एवं पररौसा आदि क्षेत्रों से हो रहे अवैध रेत उत्खनन के विषय को संज्ञान में लेकर सतत रूप से की जा रही कार्यवाही के क्रम में आकस्मिक निरीक्षण किया जाकर गहिरा नाला से कुछ दूरी पर 2 मेटाडोर जिनके क्रमांक क्रमशः एम पी MP18 जी ए 4671 एवं वाहन क्रमांक निल (मेटाडोर) जिनके चालक दुर्गा यादव पिता ललुआ यादव, निवासी ग्राम धुरवार जिला शहडोल (म.प्र.) एवं चालक तुलसी यादव पिता श्री भारतलाल यादव निवासी ग्राम धनगवां जिला शहडोल (म.प्र.) को रेत परिवहन के दौरान रोका गया।
मौके से उक्त दोनो वाहन चालकों के पास खनिज रेत के परिवहन संबंधी कोई भी विधिमान्य दस्तावेज ई-टीपी नही थे, उनके द्वारा बताया गया कि वाहनों में लोड रेत गहिरा नाला से निकलवा कर परिवहन की जा रही थी। कथित वाहनों को रेत के साथ जप्त कर पुलिस घुनघुटी चौकी में अभिरक्षार्थ रखवाया गया। प्रकरणों में म.प्र. खनिज अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 में निहित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा रही है।