पुलिस ने रेत से भरे 2 ट्रैक्टर किया जप्त, कलेक्टर ने 2 भृत्य को जारी किया नोटिस
अनूपपुर
जिले के चौकी फुनगा पुलिस द्वारा अवैध खनन के विरूद्ध कार्यवाही की गई। मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि 02 ट्रेक्टर ट्रॉली अवैध रेत खनिज कठना नाला से उत्खनन कर परिवहन कर कठना नदी तरफ से ग्राम बम्हनी तरफ आ रहा है। सूचना पर फुनगा पुलिस द्वारा मुखबिर के बताए स्थान पर उक्त ट्रेक्टर को रोका गया। पावरट्रक नीले रंग का ट्रेक्टर बिना नंबर का ट्रेक्टर चालक से नाम पता पूछने पर अपना नाम वीरेंद्र कोल निवासी धनगवा तथा अजीत पटेल निवासी बम्हनी चौकी फुनगा जिला अनूपपुर व ट्रेक्टर मालिक का नाम पता पूछने पर राधिका पटेल निवासी धनगवा तथा रविशन्कर पटेल निवासी बम्हनी का होना बताये है। ट्रेक्टर में लोड रेत के संबंध में दस्तावेज मांगने कोई भी वैध दस्तावेज ना होना केवल स्वयं का ड्राइविंग लाइसेंस नही होना बताया है। एक ट्रेक्टर ट्राली में 03 घन मीटर रेत कीमती 5,000/- रू. व ट्रेक्टर ट्रॉली कीमती 700000/- कुल मशरूका 705000/- रू. तथा दुसरे ट्रेक्टर ट्राली में 20-25 तगाड़ी रेत मिली जिसकी कीमत 1000 रुपये व ट्रेक्टर ट्राली कीमती 500000 रुपये कुल कीमती 501000/- को गवाहों के समक्ष जप्त किया गया है। आरोपीयों के विरूद्ध धारा 303(2),317(5) बीएनएस, 130/177(3) MV Act व 4/21 खान खनिज अधिनियम की धाराओं में अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है।
*कलेक्टर ने 2 भृत्य को जारी किया शोकॉज नोटिस*
अनूपपुर कलेक्टर हर्षल पंचोली ने आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास करपा के स्थाईकर्मी चतुर्थ श्रेणी भृत्य श्री महेंद्र सिंह एवं श्री छोटेलाल सिंह को करण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। उल्लेखनीय है कि जारी पत्र में कलेक्टर ने स्थाईकर्मी भृत्यों से कहा है कि सोशल मीडिया में चल रहे वीडियो में सीनियर आदिवासी बालक छात्रावास करपा के छात्र शराब का सेवन एवं मीट मटन खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा छात्रावास संचालन में ठीक ढंग से रखरखाव नहीं किया गया है तथा इस संबंध में ना तो अधीक्षक और ना ही संस्था प्रमुख को अवगत कराया गया है। उन्होंने कहा है कि आपके द्वारा पदीय दायित्वों का निर्वहन ठीक ढंग से न किए जाने के कारण प्रतीत होता है कि आप अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह एवं उदासीन है। उक्त कृत्य के फलस्वरुप क्यों ना आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाए। उन्होंने कहा है कि कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब तीन दिवस के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, समयावधि में संतोषप्रद उत्तर प्राप्त न होने पर आपके विरुद्ध एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
