कलेक्टर ने ग्राम पंचायत सचिव को किया निलंबित
शहडोल
कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने जनपद पंचायत जयसिंहनगर के ग्राम पंचायत बिजहा सचिव साधुलाल पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि नल-जल योजना को बंद रखने एवं ऑपरेटर को योजना चालू नहीं करने देने से ग्रामवासियों को कुंए एवं अन्य जल स्त्रोतों से दूषित जल पीने हेतु उपयोग में लाना पड़ा जिसके कारण लगभग 01 दर्जन से अधिक ग्रामवासी बीमार हो गए। सचिव का उक्त कृत्य अपने पदीय दायित्वों के प्रति गंभीर लापरवाही का घोतक है। उक्त कृत्य म.प्र. पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 का उल्लंघन होकर म.प्र. पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम 1999 के तहत दण्डनीय अवचार की श्रेणी में पाया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। निलंबन अवधि में साधुलाल पटेल का मुख्यालय जनपद पंचायत गोहपारू नियत किया जाता है।
