अवैध निर्माण पर कार्रवाई की तैयारी, नगर परिषद ने विद्युत विभाग को दिया कनेक्शन काटने का निर्देश
*NOC को किया अवैध घोषित*
अनूपपुर
नगर परिषद जैतहरी द्वारा वार्ड क्रमांक 01 के अंतर्गत आने वाले एक अवैध निर्माण को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। नगर परिषद ने मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कनिष्ठ अभियंता को पत्र लिखकर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि संबंधित भवन के विद्युत कनेक्शन को तत्काल प्रभाव से विच्छेद किया जाए। यह कार्रवाई उस स्थिति में की जा रही है जब उक्त निर्माण के लिए दी गई अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की वैधता संदिग्ध पाई गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, नगर परिषद द्वारा दिनांक 14 नवम्बर 2013 को अनापत्ति प्रमाण पत्र क्रमांक 822 जारी किया गया था। लेकिन बाद में जांच में यह पाया गया कि उक्त प्रमाण पत्र के खसरा नंबर में ओवर राइटिंग की गई है। इस संदर्भ में तत्कालीन सहायक राजस्व निरीक्षक पराग दुबे से जब जवाब मांगा गया, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके द्वारा किसी प्रकार की ओवर हैंड राइटिंग नहीं की गई है। जबकि श्री नंदलाल सोनी द्वारा नगर परिषद में जो एनओसी प्रस्तुत की गई है, उसमें ओवर राइटिंग पाई गई।
नगर परिषद ने पूर्व में भी तीन बार क्रमशः दिनांक 26 मई, 12 जून और 26 जून 2025 को अवैध निर्माण के विरुद्ध नोटिस जारी किए थे। बावजूद इसके निर्माण कार्य पर कोई प्रभावी रोक नहीं लगाई गई। ऐसे में नगर परिषद ने अब सख्त रुख अपनाते हुए विद्युत विभाग से मांग की है कि जब तक भवन को वैध स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक खसरा नंबर 547 में दिए गए बिजली कनेक्शन को तत्काल प्रभाव से काट दिया जाए। नगर परिषद का कहना है कि अवैध निर्माण को बढ़ावा देने से नगर के राजस्व को भारी नुकसान होता है और ऐसी गतिविधियों पर सख्त कार्यवाही जरूरी है। यह निर्णय नगर निकाय के राजस्व संरक्षण और शहरी नियोजन को अनुशासित बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।