पैरामेडिकल परीक्षा फर्जीवाड़ा मामले में 6 आरोपियों को कारावास
उमरिया
पैरामेडिकल डिप्लोमा परीक्षा 2015 में फर्जीवाड़ा कर अपराध करने वाले 6 अभियुक्तों को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए डेढ़-डेढ़ वर्ष का सश्रम कारावास सुनाया है।
मीडिया प्रभारी (अभियोजन) नीरज पाण्डेय ने बताया कि 27 अगस्त 2016 को अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा द्वारा शासकीय महाविद्यालय उमरिया में एक्स-रे रेडियोलॉजी की परीक्षा आयोजित की जा रही थी। निरीक्षण के दौरान परीक्षा केंद्र पर 6 पंजीकृत छात्रों—अजीत कुमार चौधरी, कमलेश सिंह गोंड, कमलेश कुमार चौधरी, चन्द्रप्रताप सिंह, दिलीप कुमार रैदास एवं प्रांजुल सोनी को अन्य व्यक्तियों से परीक्षा दिलवाते पकड़ा गया।
घटना की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली उमरिया में धारा 419, 420 भा.दं.सं. एवं मप्र मान्यता प्राप्त परीक्षाएं अधिनियम 1937 की धारा 30/4 के तहत मामला दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। एडीपीओ नीरज पाण्डेय द्वारा संचालित प्रभावी अभियोजन के आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उमरिया दीपक कुमार अग्रवाल ने आरोपियों को दोष सिद्ध पाया और प्रत्येक को डेढ़ वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।