न्यायालय ने सुनाई गांजा तस्करों को 5-5 साल का सश्रम कारावास की सजा

 न्यायालय ने सुनाई गांजा तस्करों को 5-5 साल का सश्रम कारावास की सजा


उमरिया

जिले के विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) ने गांजा तस्करी के एक मामले मे दो आरोपियों को 5-5 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण की अभियोजन संबंधी जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी नीरज पाण्डेय ने बताया कि 29 अक्टूबर 2017 को मुखबिर से सूचना मिलने पर थाना पाली मे पदस्थ सहायक उप निरीक्षक शशि कुमार द्विवेदी ने स्टाफ के साथ दबिश देकर नेशनल हाइवे पर स्थित कमराई नदी के पुल पर मोटर साइकल क्रमांक सीजी 10बी 8104 के साथ खड़े दो युवकों से पूछताछ की। जिस पर उन्होंने अपने नाम अहमद अली एवं दीपक कोल बताया। इस दौरान तलाशी मे उनके कब्जे से थैले में रखा 8.1 किलो गांजा पाया गया।

आरोपियों की गिरफ्तारी के उपरांत उनके विरूद्ध धारा 8, 20 (बी) स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारंभ की गई।सहायक उपनिरीक्षक शशि कुमार द्विवेदी द्वारा विवेचना उपरण अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

इस मामले मे विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) अधिनियम उमरिया द्वारा अपने निर्णय मे आरोपी अहमद अली उर्फ राजा तथा दीपक कोल को स्वापक औषधि और मनः प्रभावी अधिनियम, 1985 की धारा 20 (ख) के अपराध का दोषी पाते हुए दोनों को 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10-10 हज़ार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। इस प्रकरण मे शासन की ओर से पैरवी रचना गौतम अपर लोक अभियोजक ने की।

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