पोस्ट आफिस के भवन निर्माण में न्यायालय ने स्थगन आदेश न देते हुए अपील की खारिज
अनूपपुर
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश माया विश्वलाल मैडम ने अनूपपुर पोस्ट आफिस की भूमि पर याचिकाकर्ता नौसाबा सहीन पत्नी मोहम्मद असलम और मोहम्मद असलम पिता इसहाक मोहम्मद को स्थगन देने से इंकार करते हुये उनके स्थगन अपील को निरस्त कर दिया। मामले में शासन और पोस्ट आफिस अनूपपुर की ओर से जिला शासकीय अभिभाषक अनूपपुर पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने पैरवी की।
जिला शासकीय अभिभाषक अनूपपुर पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुये बताया कि नौसाबा सहीन पत्नी मोहम्मद असलम और मोहम्मद असलम पिता इसहाक मोहम्मद ने पोस्ट आफिस की शासकीय भूमि खसरा नं0 296/2 रकवा 0.101 हेक्टेयर पर अवैध वाउन्ड्री वाल बनाकर अवैध कब्जा कर लिया गया था जिसे प्रशासन द्वारा नियमानुसार अतिक्रमण के विरूद्व कार्यवाही करते हुये उक्त अवैध दीवाल को गिरा दिया और पोस्ट आफिस अनूपपुर ने अपनी उक्त भूमि पर नियमानुसार कब्जा कर भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया।
वादी नौसाबा सहीन पत्नी मोहम्मद असलम और मोहम्मद असलम पिता इसहाक मोहम्मद ने व्यवहार न्यायाधीश अनूपपुर पारूल जैन के समक्ष दावा प्रस्तुत करते हुये स्थगन का आवेदन भी प्रस्तुत किया जिसकी विधिवत सुनवाई की जाकर न्यायालय ने वादी के आवेदन को निरस्त कर दिया। जिससे असंतुष्ट होकर वादिया और उसके पति ने अपीलीय न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश माया विश्वलाल मैडम के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसकी न्यायालय द्वारा विधिवत सुनवाई की गई और वादी और प्रतिवादीगण के तर्क श्रवण किये गये। अपीलार्थी नौसाबा सहीन पत्नी मोहम्मद असलम और मोहम्मद असलम पिता इसहाक मोहम्मद की उक्त दोनेा अपील 15/24 और 16/24 को निरस्त कर निचली अदालत के आदेश को सही माना और पोस्ट ऑफिस अनूपपुर की भूमि पर किसी भी प्रकार की स्थगन देने से इंकार कर दिया हैं।