अलग अलग मामलो में हत्या के 2 आरोपी व छेड़छाड़ का 1 आरोपी गिरफ्तार
अनूपपुर
जिले के थाना करनपठार में दर्ज अप. क्र. 204/2025 धारा 103(1), 3(5) बी. एन. एस. ( हत्या जैसे जघन्य अपराध) के आरोपी - संतोष सिंह पिता बुद्धा सिंह उम्र 35 वर्ष, (अपचारी बालक ) दोनो निवासी ग्राम करौंदी थाना करनपठार जिला अनूपपुर को मामला दर्ज होने पर हिरासत में लेकर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया
महिला ने बताया कि 13 जुलाई 2025 को रात्रि को परिवार के लोग खाना खाकर सो रहे थे, तभी संतोष बैगा एवं उनका लडका अमरेश बैगा घर पास आकर गाली गलौज करने लगा और कह रहे था कि हम तुम लोगो को जमीन का एक इन्च नही देगें कल से खेत में जाना नही नही तो वही मार कर गाड देगें, मेरे पति बाबूलाल घर बाहर निकले तब महिला ने संतोष बैगा और अमरेश बैगा को समझा बुझा कर उनको घर जाने को बोली रात को फिर संतोष बैगा और अमरेश बैगा हमारे घर के दरवाजे सामने आकर कहने लगे कि जमीन में जाना नही तो मैं तुम्हे जान से मार दूगां यह कहते हुये संतोष बैगा गाली देते हुए हाथ में डण्डा लेकर आया और मेरे पति बाबूलाल के कंधा में डण्डा से मारने लगा और अपने लडका अमरेश बैगा को बोला अमरेश टंगिया लेकर जल्दी आ और बाबू लाल को आज जान से मारकर निपटा देगें इतने अमरेश बैगा घर भीतर से टंगिया लेकर आया और बाबू लाल मेरे पति के सिर में टंगिया से मार दिया जिससे मेरे पति बाबू लाल घर के सामने जमीन में गिर गये उनके सिर में खून निकलने लगा, पति को ईलाज कराने करपा अस्पताल फिर राजेन्द्र ग्राम वहाँ से रिफर होने पर जिला अस्पताल अनूपपुर भर्ती कराया गया, जहाँ पर ईलाज के दौरान मृत्यु हो गई।
वही जिले के चचाई थाना अंतर्गत फरियादिया निवासी बकही ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके गांव का राहुल मेहरा दोपहर को घर में घुसकर उसके साथ गलत नीयत से छेड़छाड़ करने लगा, मना करने पर मारपीट कर भाग गया, शिकायत पर थाना चचाई में अपराध क्रमांक 163/25 धारा 333,74 ,75 (1) 115 (2) बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया, आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी राहुल उर्फ कृष्ण चंद्र मेहरा पिता रामचंद्र महरा उम्र 28 वर्ष निवासी बकही थाना चचाई को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है।