पूर्व सचिव रमेश विश्वकर्मा और वर्तमान रोजगार सहायक की साझेदारी में पंचम वित्त आयोग की लूट

पूर्व सचिव रमेश विश्वकर्मा और वर्तमान रोजगार सहायक की साझेदारी में पंचम वित्त आयोग की लूट

*ग्राम सकोला बना घोटाले का पर्याय, नियम-कानून को ताक पर रखकर निकाली गई राशि*


अनूपपुर

जिले के ग्राम पंचायत सकोला में पूर्व सचिव रमेश विश्वकर्मा और वर्तमान रोजगार सहायक की आपसी साठगांठ से योजनाओं के नाम पर फर्जी बिलों और फर्जी खरीद की मोटी रक़म निकाली गई। ग्रामीणों के अनुसार लगभग 4 से 5 लाख रुपये की राशि सिर्फ़ कागज़ों में खर्च हुई दिखाई गई, ज़मीनी स्तर पर उसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला। काम न हुए, सामग्री नहीं आई, निरीक्षण नहीं हुआ, फिर भी भुगतान हुआ ये सब बातें सीधे-सीधे भ्रष्टाचार की ओर इशारा करती हैं।

चौंकाने वाली बात यह है कि अधूरे या हुए ही नहीं कार्यों के नाम पर बनावटी बिल प्रस्तुत कर लाखों की निकासी दिखाई गई, जिनमें सामग्री की कीमत बाजार भाव से 10 गुना तक लिखी गई। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार, यह घोटाला ‘कट’ की पूर्वनिर्धारित व्यवस्था पर चलता रहा, जहाँ आपूर्ति या सेवा बिना दिए भी आधा भुगतान पूर्व सचिव और आधा वर्तमान रोजगार सहायक के पास पहुँचता रहा।

नियम तो साफ़ हैं, लेकिन पालन न होना ही सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। मध्यप्रदेश पंचायत (सामग्री एवं सामान क्रय) नियम, 1999 के अनुसार:₹500 से ₹15,000 तक की खरीदी के लिए न्यूनतम तीन कोटेशन आवश्यक हैं।  ,15,000 से अधिक की राशि पर सार्वजनिक टेंडर की अनिवार्यता है।,हर सामग्री या सेवा की खरीदी ग्रामसभा की स्वीकृति और खरीदी समिति की बैठक के उपरांत ही की जा सकती है।  कार्य आरंभ करने से पहले स्थल निरीक्षण, प्रमाणन और भुगतान से पहले फिजिकल वेरिफिकेशन अनिवार्य है। लेकिन सकोला में इन मानकों को पूरी तरह कुचल दिया गया। न कोई टेंडर हुआ, न कोटेशन, न समिति की बैठक, न स्थल निरीक्षण। कागज़ों में सब ‘पूरा’ और गाँव में सब ‘ग़ायब’। यह कोई लापरवाही नहीं, बल्कि योजनाबद्ध आर्थिक अपराध है।

जब निकासी नियमों के अनुसार नहीं हुई, तो यह "ग़लती" नहीं, "भ्रष्टाचार" है जब किसी योजना की राशि निकासी में नियमों का पालन नहीं होतान टेंडर, न कोटेशन, न ग्रामसभा, न समिति, न निरीक्षण तो यह महज "गलती" या "दुरुपयोग" नहीं, बल्कि सरासर भ्रष्टाचार है। यह भारतीय न्याय संहिता की धारा 314 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(c) व 13(2) के तहत गंभीर अपराध है, ग्राम सकोला में लोगों का आक्रोश चरम पर है। बुज़ुर्ग, महिलाएँ और नौजवान सभी जिला प्रशासन और कलेक्टर से इस प्रकरण की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जाँच की माँग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह सिर्फ़ एक सचिव का कारनामा नहीं हो सकता इसमें जनपद और विभागीय अधिकारियों की भी संलिप्तता है। जब नियम ही नहीं माने गए, तो इस निकासी को वैध कैसे कहा जा सकता है।

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