सूदखोरी, कर्ज के जाल में फंसाकर लाखों ब्याज वसूलने वाले सूदखोरी का आरोपी गिरफ्तार

सूदखोरी, कर्ज के जाल में फंसाकर लाखों ब्याज वसूलने वाले सूदखोरी का आरोपी गिरफ्तार

*डरा धमका कर वसूलता था रुपया, चेक एग्रीमेंट सहित 6 बाइक व 1 कार जप्त*


अनूपपुर

शिकायतकर्ता शिवदास राठौर पिता तुलसीदास राठौर उम्र करीब 28 साल निवासी वार्ड न. 01 सामतपुर जिला अनूपपुर के द्वारा पुलिस अधीक्षक अनूपपुर से मिलकर शिकायत की गई कि आर्थिक तंगी के चलते हुए मजबूरी वश चेतना नगर, अनूपपुर में आरसीएम दुकान के संचालक सुरेश सिहं पंवार से अक्टूबर 2022 में पचास हजार रूपये का कर्ज लिया जो उसके बदले सुरेश सिंह पंवार ने बैंक एकाउण्ट के कोरे चेकों पर हस्ताक्षर कराकर ले लिये थे जो अब तक 95000 रूपये देने के बाद भी सुरेश सिहं पंवार द्वारा मूलधन 50000 रूपये बकाया होना कहकर डराया धमकाया जाता है और साथ में बैंक चेक को न्यायालय में लगाकर कोर्ट से नोटिस भी करा दिया है।

शिवदास राठौर निवासी सामतपुर की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 198/25 धारा 420 भादवि. 3,4 म.प्र. ऋणियो का संरक्षण अधिनियम दर्ज किया जाकर सूदखोर सुरेश सिहं पंवार पिता जयकरण सिहं पंवार उम्र 52 साल निवासी वार्ड न. 14 चेतना नगर अनूपपुर की आर.सी.एम. दुकान एवं बंगले पर रेड कार्यवाही की गई। पुलिस द्वारा रेड कार्यवाही में 37 पीड़ित कर्जदारों के आरोपी द्वारा अपने पास जमा कराये गये विभिन्न बैंको के कोरे चेक तथा कर्ज लिये जाने के संबंध में कर्जदारों से लिखवाये गये कई शपथ पत्र जप्त किये गये है, साथ ही आरोपी के घर से कर्जदारो की खड़ी कराई गई 07 वाहन 1. मोटर सायकल हीरो होण्डा स्पेलण्डर एम.पी. 65 एम डी 6404, 2. मोटर सायकल बजाज डिस्कवर एम.पी. 18 एम. डी 8284, 3. मोटर सायकल बजाज प्लेटिना एम.पी. 54 एम 3027, 4. मोटर सायकल हीरो साईन एम.पी. 65 एम ई 8382, 5. मोटर सायकल होण्डा सी जी 31 डी 3401, 6. मोपेड होंडा एमपी 65 S 7299 7. मारूती सुजुकी जेन कार एम.पी. 18 सी 1965 को जप्त किया गया है। आरोपी के कब्जे से सूदखोरी का हिसाब किताब रखने में प्रयुक्त स्कूली कापियां भी जप्त की गई है जिसकी जांच कोतवाली पुलिस द्वारा की जा रही है कि अब तक आरोपी सूदखोर सुरेश सिहं पंवार द्वारा कितने जरूरतमंदो को कर्ज के जाल में फंसाकर ब्याज वसूला जाकर शिकार बनाया गया है। कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपी सुरेश सिहं पंवार का माननीय न्यायालय से पुलिस रिमाण्ड लिया जाकर पुलिस अभिरक्षा में पूछताछ जारी है।

 *सूदखोर के विरुद्ध दूसरा अपराध भी दर्ज* 

पुलिस द्वारा की जा रही कार्यवाही के दौरान श्यामसुन्दर मिश्रा पिता शिवप्रसाद मिश्रा उम्र 48 वर्ष निवासी वार्ड न. 09 बाबा कालोनी अनूपपुर द्वारा थाना कोतवाली पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कोरोना महामारी के समय आर्थिक तंगी के चलते वर्ष 2021 में आरसीएम दुकान के संचालक सुरेश सिहं पंवार से 500000 रूपये का कर्जा लेकर अपने बैंक के कोरे चेक रख दिये थे जो अब तक 750000 रूपये व्याज करने के बाद भी सुरेश सिहं पंवार द्वारा मूलधन 500000 रूपये बकाया होना बताकर परेशान किया जा रहा है जो उक्त रिपोर्ट पर थाना कोतवाली अनूपपुर में अपराध क्र. 201/25 धारा 318(4) बी.एन.एस. एवं 3.4 म.प्र. ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। आरोपी द्वारा कोराना महामारी के समय कई लोगो का व्यापार एवं काम ठप हो जाने पर उनकी मजबूरी एवं परेशानियां का लाभ उठाकर ऊंची ब्याज दर पर लोगों को कर्जा दिया जिसके बदले में उनकी मोटर सायकल, कार एवं सोना  - चांदी के जेवर गिरवी रखवाया जाकर ब्याज वसूला जाने लगा, जो अब तक जप्त रिकार्ड के अनुसार करीब 57,48,000 की राशि ब्याज में आरोपी सूदखोर के द्वारा की जा चुकी है। 

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