जमीन के हिस्सा बांट व कब्जा को लेकर मारपीट करने वाले आरोपीगण को कारावास

 जमीन के हिस्सा बांट व कब्जा को लेकर मारपीट करने वाले आरोपीगण को कारावास


अनूपपुर

न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला अनूपपुर, के न्‍यायालय से प्रकरण क्र0 1228/19, थाना जैतहरी के अपराध क्रमांक 273/19 अन्‍तर्गत धारा 323 धारा 325 एवं सहपठित धारा 34 के आरोपीगण 1. मोतीलाल राठौर पिता रामखेलावन राठौर, वर्तमान आयु-48 वर्ष 2. अनिल उर्फ गुड्डू राठौर, पिता मोतीलाल राठौर, वर्तमान आयु-27 वर्ष, 3. अजय कुमार राठौर पिता मोतीलाल राठौर, वर्तमान आयु-29 वर्ष, 4. विद्या बाई उर्फ भूरी राठौर पति मोतीलाल राठौर वर्तमान उम्र-43 वर्ष सभी निवासी-ग्राम मुण्डा चुहिराटोला, थाना-जैतहरी, जिला अनूपपुर (म0प्र0) को धारा 323 सहपठित धारा 34 के लिये 06-06 माह एवं धारा 325 सहपठित धारा 34 के लिये 2-2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल छह हजार रू. अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया है। मामले में राज्‍य की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्री विशाल खरे ने पैरवी की है। मामले की जानकारी इस प्रकार है दिनांक 10 दिसम्बर 2019 को रात्रि 08:00 बजे अभियुक्तगण मोतीलाल राठौर भूरी बाई राठौर अजय राठौर व गुड्डू राठौर पुश्तैनी जमीन के हिस्सा बांट व कब्जा को लेकर फरियादी नारायण राठौर के घर के पास आकर उसे मां-बहन की गंदी-गदी गालियां दे रहे थे जब फरियादी के द्वारा गाली देने से मना किया गया तो मोतीलाल ने लोहे की टांगी से तथा अजय राठौर व गुड्डू ने डंडा से फरियादी नारायण राठौर के साथ मारपीट की। घटना में जब फरियादी नारायण की पत्नी शांति बाई बीच-बचाव करने आयी तो उसे भूरी बाई ने धक्का देकर जमीन में गिरा दिया था जिससे उन्हें चोंटें आयी थीं इसके बाद अभियुक्तगण जान से खत्म करने की धमकी देकर घटनास्थल से चले गये थे।  फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना जैतहरी द्वारा अपराध क्रमांक 273/19 धारा 294 323 506 भाग-2 325 34  भा.दं.वि. दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। अन्वेषण उपरांत अभियुक्तगण के विरुद्ध अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां विचारण पश्‍चात न्‍यायालय द्वारा आरोपीगण को दोषी पाते हुए उपरोक्‍त दण्‍ड से दण्डित किया है।

Labels:

Post a Comment

MKRdezign

,

संपर्क फ़ॉर्म

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget