NRI पर हमले के अपराधी पिता व दो पुत्रों को हुयी सश्रम कारावास व जुर्माना की सजा
छतरपुर/नौगांव
छतरपुर जिले के नौगाँव न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने हरपालपुर (पेट्रोल पंप के पीछे) निवासी घनश्याम विश्वकर्मा (58) और उसी के दो पुत्रों संजय (32), एवं गौरव उर्फ मुंगी (27) को हरपालपुर के ही मूल निवासी एन.आर.आई. विवेक रूसिया जो कि विगत कई वर्षों से यूरोप में निवासरत है पर अप्रैल 2017 में चाकू एवं डंडों से हमले के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए भा.द.वि.की धारा 324/34 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के लिए तीनों अपराधियों को 6-6 माह के सश्रम कारावास और एक-एक हजार रुपये अर्थदण्ड एवं धारा 323/34 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के लिए तीनों अपराधियों को 3-3 माह के सश्रम कारावास एवं पाँच-पाँच सौ रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।
ज्ञात हो कि विश्वकर्मा पिता पुत्रों ने विवेक रूसिया की जमीन पर जबरन कब्जा कर अवैध निर्माण कर रखा है, 2017 में ही विवेक रूसिया ने उनके अवैध निर्माण को रोकने के लिए सक्षम न्यायालय (नौगाँव) से स्टे-ऑर्डर भी प्राप्त किया था लेकिन आपराधिक प्रवृत्ति वाले विश्वकर्मा परिवार ने न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुये निर्माण कार्य जारी रखा और रूसिया द्वारा रोकने पर ठंडी सड़क स्थित उनके घर के सामने आम रास्ते पर विवेक रूसिया पर इन लोगों ने सामूहिक रूप से चाकू एवं डंडों से हमला कर दिया।
बताते चलें कि विवेक रूसिया बुंदेलखंड के एक प्रतिष्ठित NRI हैं जो कि विगत कई वर्षों से यूरोप में दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोटिव कंपनियों में से एक में उच्च पद पर सेवारत हैं साथ ही रूसिया वहाँ भारतीय समुदाय के कल्याण और भारतीय संस्कृति और हिन्दी भाषा के प्रचार प्रसार में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, जिसके लिये उन्हें जर्मनी में भारत के महावाणिज्य दूतावास द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। कोरोना महामारी के दौरान भी रूसिया ने अपने गृह नगर हरपालपुर में सौ से अधिक जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री वितरित करवा कर सहायता की थी। न्यायालय से इस निर्णय के आने पर हरपालपुर नगर के लोगों ने कहा कि समय अवश्य लगा किन्तु न्याय की जीत हुई