नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 3 वर्ष की सजा व 5 हजार का जुर्माना

नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 3 वर्ष की सजा व 5 हजार का जुर्माना


अनूपपुर

न्यायालय अनूपपुर ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी 23 वर्षीय आरोपी निवासी अनूपपुर को अधिकतम 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। कि 5 मई 2021 के एक डेढ़ माह पूर्व से आरोपी पीड़िता को आते-जाते समय उसका पीछा करता था। 5 मई 2021 की शाम पीड़िता घर में अकेली थी। तब आरोपी उसके घर में घुस कर बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचते हुए गलत काम करने की बात कहते हुए जान से मारने की धमकी दी।  

17 मई 2021 को जब पीड़िता अपने घर वापस आ रही थी। तो आरोपी के पिता पीड़िता से रास्ते में मिला और उसे रोकते हुए उसे गाली देकर उसे अपने बेटे के लिए उपपत्नी बनाने की बात कहीं और पीड़िता से शारीरिक व्यवसाय कराए जाने की धमकी देते हुए जान से मारने की धमकी दी। उसी समय अन्य लोगों के आने पर वह मौके से भाग गया।

पीड़िता ने घर आकर परिजन को जानकारी दी। उसके तीन दिन बाद 20 मई 2021 को आरोपी पीड़िता के घर आया। पीड़िता और उसके घर वालों को गाली देकर जान से मारने की धमकी दी। जिसके बाद पीड़िता ने थाने में लिखित शिकायत की। जिसके आधार पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लेते हुए आरोपितों की ओर से अपराध करने की परिस्थिति पाए जाने पर गिरफ्तार 

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