दो अलग-अलग धाराओं में नाबालिग के साथ अश्लील हरकत पर आरोपी आजीवन कारावास व 20 वर्ष की सजा

दो अलग-अलग धाराओं में नाबालिग के साथ अश्लील हरकत पर आरोपी आजीवन कारावास व 20 वर्ष की सजा


अनूपपुर

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर की न्यायालय ने थाना भालूमाडा के धारा 376 (ए) (बी) भादवि 5एम, 6 पॉक्सो अधिनियम एवं 3 (2) (V), 3 (1) डब्यू (ii) अजा/अजजा एक्ट के आरोपी 52 वर्षीय हरीकीर्तन साह पुत्र जुडावन शाह निवासी ग्राम शीतला मंदिर के पास, जमुना कॉलरी को तीन अलग-अलग धाराओं में दोषी पाते हुए दो प्रकरण में 20-20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 3000 रू. अर्थदण्ड के साथ एक अन्य ( प्रकरण में आजीवन कारावास एवं 1000 रु. के अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं जिसमें धारा 376 (ए) (बी) भादचि 5एम, 6 पॉक्सो अधिनियम 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं 2000 रू. अर्थदण्ड, धारा 3(1) डब्यू] (ii) अजा/अजजा एक्ट के लिये 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 रू. अर्थदण्ड तथा धारा 3 ( 2 ) (V) अजा/अजजा एक्ट के लिए आजीवन कारावास एवं 1000 रू. अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। प्रकरण में पीडिता 09 वर्षीय बालिका होने से प्रकरण को जिला स्तरीय समिति द्वारा चिन्हित किया गया था। घटना 18 दिसम्बर 2020 को 09 वर्षीय पीड़िता अपने घर खेल रही थी उसी समय आरोपित वहां आया और उसे अपने गोद में बैठा लिया और उससे भाई, स्कूल आदि का नाम पूछते हुए हाथ उसके प्रायवेट पार्ट पर ले जाकर अश्लील कार्य करने लगा तब वह उसके गोद से उठकर भाग गई और मां को घटना की बताई तब पीड़िता की मां ने इसकी शिकायत थाने में की थी।

Labels:

Post a Comment

MKRdezign

,

संपर्क फ़ॉर्म

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget