बिना पंजीयन का चल रहा था महादेव स्वीट्स एण्ड रेस्टोरेंट, संचालक पर 03 हजार का जुर्माना

बिना पंजीयन का चल रहा था महादेव स्वीट्स एण्ड रेस्टोरेंट, संचालक पर 03 हजार का जुर्माना


 

अनूपपुर 

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी न्यायालय द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (व्ही) सहपठित धारा 58 के तहत सामतपुर मारुति मंदिर के पास, अनूपपुर स्थित महादेव स्वीट्स एण्ड रेस्टोरेंट के संचालक को दोष सिद्ध होने पर 3 हजार रुपये जुर्माना से दण्डित किया गया है तथा संचालक को अधिरोपित दण्ड राशि ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिरोपित अर्थदण्ड का जुर्माना जमा नही करने पर संबंधित से उक्त राशि भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूल की जाएगी। उल्लेखनीय है कि निरीक्षण के दौरान महादेव स्वीट्स एण्ड रेस्टोरेंट के संचालक के पास खाद्य अनुज्ञप्ति/खाद्य पंजीयन नही होना पाया गया था।

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