महिला से घर मे घुसकर बलात्कार के 2 आरोपियों को मृत्य तक आजीवन कारावास
अनूपपुर
विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम अनूपपुर एस.एस. परमार की न्यायालय ने विशेष प्रकरण थाना राजेन्द्र्ग्राम के अपराध की धारा 450, 376, 376डी, 324, 506, 34 भादवि तथा धारा 3(2)(व्ही) एससी एसटी एक्ट के आरोपियों 29 वर्षीय राजू यादव उर्फ चरकू यादव पुत्र राजन यादव, निवासी ग्राम अचलपुर, नवाटोला तथा 30 वर्षीय हेमराज यादव उर्फ राजू यादव पुत्र लल्ला यादव निवासी ग्राम धरमदास, थाना राजेन्दग्राम को दोषी पाते हुए अधिकतम सश्रम आजीवन कारावास जो शेष प्राकृत जीवनकाल के लिये होगा तथा कुल 22000/ रू. अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। फरियादिया ने 19 जून 2019 को थाना राजेन्द्रग्राम में लिखित सूचना दी कि 18 जून 2019 की रात अपने दो बच्चों के साथ घर की परछी में सोई थी, उसी समय ग्राम धरमदास का हेमराज यादव एवं ग्राम अचलपुर का राजू यादव दोनों उसके घर आकर पीने के लिये पानी मांगे तो वह अंदर पानी लेने चली गयी, इतने में दोनों कमरे में आ गये और पीछे से पकड़कर उसे जमीन में गिरा दिये और पहले हेमराज ने गलत काम (बलात्कार) किया, फिर राजू यादव ने, फरियादिया जब चिल्लालने लगी तो हेमराज उसका मुंह और गला पकड लिया ओर बोला कि चुप रह, हल्लां करेगी, तो जान से खत्म कर देंगें, इतने में फरियादिया की लडकी उठ गई जो बाहर जाकर चिल्लाई तो पडोस में रहने वाली महिला आ गई, जिसे देखकर दोनों आरोपित भाग गये।