नाबालिग से शादी का झांसा देकर किया बलात्कार आरोपी को 20 साल की सजा
अनूपपुर
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अनूपपुर आर.पी.सेवेतिया की न्यायालय ने थाना कोतवाली के अपराध की धारा 366, 376(2)एन भादवि एवं 5(एल) (जे) (II)/6 पॉक्सो एक्ट के आरोपी 26 वर्षीय रामरहीस बैगा पुत्र छोटेलाल बैगा निवासी ग्राम मझौली, चौकी केशवाही, थाना बुढार शहडोल को आजीवन कारावास एवं कुल 3000 रूपये का अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीडिता अपने मौसी के ग्राम में निवास करती थी तब आरोपित पीडिता से मिलने आया करता था और जब भी उसे मिलता था तो उसे पसंद करने की बात करता था तथा 23 मई 2021 को पीडिता से शादी करने की बात करते हुए उसे उसके घर से बिना बताये अपने साथ जनकपुर ले गया। जिस पर पीडिता के परिजनों द्वारा उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई। जहां आरोपित ने पीडिता को अपने साथ रखकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया जिसके परिणाम स्वरूप वह गर्भवती हो गई। इस बीच पुलिस ने पीडिता को आरोपित के पास से दस्तयाब करते हुए उसका चिकित्सीय परीक्षण करा आरोपित को अभिरक्षा में लेते हुए अनुसंधान समाप्ति पर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया जहां पर आरोपित पर दोष सिद्ध होने पर सजा सुनाई गई।
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