अवैध मादक पदार्थ गांजा रखने वाले आरोपी को 5 वर्ष का कारावास, 10 हजार का जुर्माना
अनूपपुर
विशेष न्यायाधीश पंकज जायसवाल ) जिला अनूपपुर म.प्र. के न्यायालय के वि.प्र.क्र. 01/2016 थाना कोतमा के अपराध क्रमाक 94 / 2016 धारा 20-बी / 8 एन.डी.पी.एस एक्ट आरोपी नारेन्द्र ऊर्फ नारायण ऊर्फ मोनू पिता मोहनलाल यादव उम्र 40 वर्ष निवासी बस स्टैण्ड के पास जैतहरी हाल अमन चौक भालूमाडा जिला अनूपपुर को दोषी पाते हुए धारा 20-बी / 8 एन.डी.पी.एस एक्ट 105 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10000 (दस हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है मामले में राज्य की और से सुधा शर्मा, अपर लोक अभियोजक द्वारा मामले में पैरवी की गई।
अपर लोक अभियोजक द्वारा न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 12 मार्च 2016 को पुलिस थाना कोतमा में पदस्थ सउनि, मंगला प्रसाद दुबे को मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर पंचनामा बनायागया जिसकी जानकारी एसडीओपी कोतमा को प्रेषित की गई तराजू बाट लाने का पंचनामा बनाया तथा मय हमराह स्टॉफ मुखबिर के बताए हुए स्थान के लिए रवाना हुआ था। घटना स्थल ग्राम लालपुर स्कूल के पास दो व्यक्ति रात्रि एवं अंधेरा होने से भाग गये एवं एक व्यक्ति जो अपने पीठ पर पिट्ट् झोला लिये हुए मोटर साइकिल चला रहा था, दस्तयाब होने पर पंचनामा बनाया गया। उसने अपना नामा नारेन्द्र ऊर्फ नारायण उर्फ मोनू यादव बताया। दस्तयाब आरोपी ने दोनों भागे हुए अपने साथी पप्पू सिंह गॉड एवं लल्ली कोल नाम बताया। आरोपी नरेन्द्र ऊर्फ नारायण ऊर्फ मोनू यादव संदेहियों को मुखबिर सूचना से अवगत कराया गया कि उसके पास झोले में अवैध मादक पदार्थ गांजा होने की सूचना प्राप्त हुई है। तलाशी लिये जाने पर आरोपी के कब्जे से 08 पैकेटों में कुल 08 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया, पुलिस कार्यवाही उपरांत प्रथम सूचना रिपोर्ट एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत लेखबद्ध की गई अभियुक्त को गिरफतार किया गया, अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी को अपराध का दोषी पाते हुए उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।