लूट के आरोपी को न्यायालय ने दिया 5 वर्ष का कारावास व 10 हजार का जुर्माना

लूट के आरोपी को न्यायालय ने दिया 5 वर्ष का कारावास व 10 हजार का जुर्माना


अनूपपुर

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश स्वायं प्रकाश दुबे न्यायालय कोतमा ने थाना रामनगर के अपराध की धारा 394 भादवि के आरोपी 23 वर्षीय राहुल चंद्रा पुत्र शिवप्रसाद चंद्रा निवासी आमाडाड को 5 वर्ष का कठोर कारावास सहित 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पैरवी अपर लोक अभियोजक कोतमा शैलेन्द्रो सिंह द्वारा की गई। जिला अभियोजन अधिकारी ने बुधवार को बताया है कि घटना थाना रामनगर में 08 अगस्त 2020 की रात को आमाडाड चौक पर फरियादी गुलसन राव पहुंचा तो उसने आरोपित राहुल चंद्रा नाम के लडके से पूछा की रायपुर के लिए बस आने का समय पूछा जिस और बातचीत के दौरान आरोपित गाली गलौज करने लगा और रूकने के लिए कहा और वहॉ से चला गया फिर बाईक लेकर आया और फरियादी को पीछे से मारने लगा जिस पर फरियादी बीच बचाव करने लगा और उसी समय आरोपित 30 हजार रुपये से भरा बैग लेकर फरार हो गया। नाम पता करने पर गॉव वालों ने राहुल चंद्रा बताया। जिस पर फरियादी ने थाना रामनगर में विरूद्ध लूट का मामला पंजी‍बद्ध कराया गया। जिस पर पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर विवेचना अभियोग पत्र पेश न्यायालय किया गया।

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