बिना परमिट की ग्रीनलैंड स्कूल कि बस को जप्त, न्यायालय ने 10500 का जुर्माना

बिना परमिट की ग्रीनलैंड स्कूल कि बस को  जप्त, न्यायालय ने 10500 का जुर्माना


अनूपपुर/कोतमा 

अनूपपुर जिले के कोयलांचल नगरी कोतमा नगर में संचालित ग्रीन लैंड पब्लिक स्कूल में जो बस बच्चों को लाने ले जाने का काम कर रही थी उस बस का परमिट ही नहीं था और अभी कुछ दिन पूर्व ही अनूपपुर जिले में स्कूल वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण कई बच्चे घायल हो गए थे इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक अखिल पटेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी की देखरेख में आज दिनांक 3 अगस्त 2022 को थाना भालूमाडा़ के एएसआई कमलेश सिंह चौहान द्वारा सुबह 8 बजे केंद्रीय विद्यालय जमुना कॉलरी के सामने वाहन चेकिंग के दौरान ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल कोतमा कि बस क्रमांक MP 65 P 0171 की चेकिंग की गई तो उसके पास बस चलाने क ही नहीं था जिसका चालान बनाकर एन बी एक्ट के तहत धारा 66 / 192ए.9/177 के तहत माननीय न्यायालय कोतमा में पेश किया गया उक्त बस को चालक श्याम सुंदर पिता हीरालाल यादव द्वारा चलाया जा रहा था ज्ञात हो कि उक्त बस के मालिक शब्बीर हुसैन पुत्र मोहम्मद हुसैन बोहरा निवासी वार्ड क्रमांक 3 पुराना स्टेट बैंक रोड कोतमा बड़े मुल्लाजी का है तो बस का परमिट नहीं होने की वजह से माननीय न्यायालय कोतमा ने 10,500 का अर्थदंड से दंडित किया है ज्ञात हो कि इस तरह की कोयलांचल क्षेत्र में कई बसें चल रही हैं जिन की गहन जांच अति आवश्यक है जिससे कि आने वाले समय में किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।

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