लोक सेवा गारंटी में लापरवाही पर पंचायत सचिव पर 500 का जुर्माना*

लोक सेवा गारंटी में लापरवाही पर पंचायत सचिव पर 500 का जुर्माना*


अनूपपुर 

12 फरवरी 2022 अपर कलेक्टर श्री सरोधन सिंह ने म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा में आवेदक को सेवा प्रदाय ना करने पर जनपद पंचायत अनूपपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत बदरा के सचिव श्री भीष्म देव शर्मा पर 500 रुपये की शास्ति अधिरोपित की है।    

उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत बदरा के सचिव श्री शर्मा ने मृत्यु का अप्राप्यता प्रमाण पत्र की सेवा समय-सीमा में आवेदक को प्रदाय नहीं की थी।

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