परिवहन आयुक्त ने बस मालिको के ऊपर कार्यवाही करने के आदेश जारी किए
ग्वालियर
कार्यालय परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश, ग्वालियर पत्र क्रमांक 001 / टीसी/ 2021 समस्त क्षेत्रीय / अतिरिक्त क्षेत्रीय / जिला परिवहन अधिकारी मध्यप्रदेश जारी कर आदेश दिया हैं कि मोटरयान कराधान नियम, 1991 के नियम 13 के अंतर्गत अकल्पित परिस्थितियो में मोटरयान के न चलाये जाने की सूचना दिए जाने संबंधी उपरोक्त विषय में लेख है कि मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान नियम, 1991 के नियम 13 के उपनियम (2) में वर्णित किसी भी कारण से मार्ग पर मोटरयान का चलाया जाना संभव नहीं है तो मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 की धारा 14 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन कर की वापसी का दावा करने के प्रयोजन के लिए, मोटरयान के स्वामी या उसके अभिकर्ता द्वारा, कराधान प्राधिकारी को मोटरयान के मार्ग पर न चलाये जाने के संबंध में प्ररूपण में सूचना दिए जाने का प्रावधान है, अतः जिन जिलो में covid-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन लगाये जाने के कारण बसों का संचालन प्रभावित हुआ है, ऐसे बस मालिको द्वारा बस संचालित न किये जाने के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर विधिवत कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करे