भीषण अग्निकांड, पलभर में राख हुई पूरी गृहस्थी, मौत के मुहाने से लौटे पांच लोग, बर्तन तक पिघल गए


अनूपपुर

प्रमुख पर्यटन एवं धार्मिक-आध्यात्मिक तीर्थ स्थल पवित्र नगरी अमरकंटक के नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 15, जमुना दादर गली नंबर 2 में दरम्यानी रात भीषण आगजनी की घटना सामने आई। इस हादसे में राजकुमारी बाई (उम्र 36 वर्ष), पिता गुलाब सिंह के कच्चे झोपड़ी मकान में अचानक आग लग गई, जिससे घर में रखा संपूर्ण गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। गनीमत यह रही कि आग लगने के समय झोपड़ी के अंदर सो रहे पांचों लोग महिला, उसका 6 वर्षीय पुत्र, बहन, बहनोई और मौसी समय रहते बाहर निकल आए, जिससे एक बड़ी जनहानि टल गई।

आग इतनी भीषण थी कि घर में रखे लोहे और एल्युमिनियम के बर्तन तक जलकर विकृत हो गए और उनकी आकृति बिगड़ गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और टीन की अलमारी, कपड़े, बिस्तर, चद्दर, कंबल, पलंग, रसोई के बर्तन, राशन, सोने-चांदी के आभूषण, गुल्लक में रखे करीब 6 हजार रुपए, विद्युत पंखा सहित अन्य सामग्री पूरी तरह नष्ट हो गई। इतना ही नहीं, बच्चे के स्कूल के दस्तावेज, आधार कार्ड, समग्र आईडी सहित सभी जरूरी कागजात भी आग की भेंट चढ़ गए।

सूचना मिलते ही नगर परिषद अमरकंटक की अग्निशमन टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। उल्लेखनीय है कि प्रभावित झोपड़ी के आसपास करीब 50-60 अन्य झोपड़ियां स्थित हैं। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, अन्यथा यह हादसा और भी भयावह रूप ले सकता था।

पीड़िता राजकुमारी बाई, जो मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करती है और सोशल मीडिया पर रील बनाकर भी सक्रिय रहती थी, ने बताया कि आग की इस घटना में उसका सब कुछ तबाह हो गया है। उसके महंगे वस्त्र, मेकअप का सामान और मोबाइल से जुड़े संसाधन भी नष्ट हो गए। पीड़िता ने भावुक होकर बताया कि उसने पाई-पाई जोड़कर अपना घर और सामान तैयार किया था, जो एक ही रात में खत्म हो गया। थाना अमरकंटक पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

सीईओ ने 60 सरपंचो के खिलाफ वसूली के दिए आदेश, राशि जमा न करने पर निर्वाचन में 6 वर्ष की लगेगी रोक


उमरिया

जिला पंचायत उमरिया अंतगर्त जनपद पंचायत मानपुर, पाली, एवं करकेली के पंचायत पदाधिकारी सरपंच व्दारा शासन की विभिन्न योजनाओं की राशि गबन के प्रकरण न्यायालय विहित प्राधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उमरिया मे मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89/92 के तहत पंजीबध्द कर 59 प्रकरणों में 60 सरपंचो के विरूध्द वसूली के आदेश पारित किए गए है। 

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अभय सिंह ने बताया कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 एवं 92 के तहत कुल 59 प्रकरण दर्ज किये जाकर 60 सरपंचों को जिला पंचायत उमरिया के एकल खाता पंजाब नेशनल बैंक शाखा उमरिया, नामे मुख्य कार्यपालन अधिकारी. जिला पंचायत उमरिया में जमा करने के निर्देश दिये जाने के पश्चात भी राशि जमा नहीं की जा रही है । प्रकरण में अन्य अनावेदक पंचायत सचिव एवं प्राम रोजगार सहायकों के विरूद्ध पारित वसूली आदेश में वसूली योग्य राशि की कटौती नियमित रूप से उनके वेतन से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायतों द्वारा की जा रही है। 

उन्होने सरपंचों को 15 दिवस का अतिरिक्त अवसर देकर आदेशित किया है कि वसूली योग्य राशि शासकीय कोष में जमा कर पावती उपलब्ध करावें । राशि जमा नहीं करने की दशा में पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 (क) के तहत उनकी चल एवं अचल सम्पत्ति को सर्वजनिक रूप से नीलाम किया जाकर राशि की वसूली की जायेगी तथा उक्त सरपंचों को धारा 92 की सहायक धारा 5 के तहत कार्यवाही करते हुए 6 वर्ष की कलावधि के लिए किसी पंचायत से निर्वाचन के लिए आगामी 6 वर्ष के लिए निरर्हित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी साथ ही मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के विहित प्रावधानों के तहत सिविल जेल की कार्यवाही की जावेगी।

अवैध उगाही, गुण्डागर्दी और मारपीट के प्रकरण में फरार चल रहे दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार


अनूपपुर 

 गुंडागर्दी, अवैध उगाही मारपीट के मामले में फरार चल रहे दो आरोपियो को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 17 मार्च 2026 की रात करीब 08.00 बजे फरियादी अभिजीत सिहं निवासी अनूपपुर के साथ अनीश पटेल , शिब्बू पटेल , मुकेश पटेल , गंगाराम पटेल  के द्वारा अवैध उगाली के गुण्डागर्दी कर मारपीट करने की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली अनूपपुर में अपराध क्र. 176/26 धारा 119(1), 296बी, 115(2), 351(2),3(5) बी.एन.एस. पंजीबद्ध किया गया  साथ ही उक्त दिनांक को ही रात्रि करीब 11.30 बजे अमित कुमार शुक्ला पिता राकेश शुक्ला उम्र 40 वर्ष निवासी वार्ड न. 14 बस्ती रोड चेतना नगर अनूपपुर के साथ भी उक्त आरोपीगण के द्वारा अवैध उगाही के लिए गुण्डागर्दी कर मारपीट करने की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली अनूपपुर में अपराध क्र. 175/26 धारा 119(1), 296बी, 115(2), 351(2),3 (5) बी.एन.एस. पंजीबद्ध किया गया।

टी.आई. कोतवाली निरीक्षक अरविन्द जैन के नेतृत्व में पुलिस टीम के द्वारा तत्काल आरोपी शिब्बू पटेल एवं मुकेश पटेल को गिरफ्तार कर  न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है। प्रकरण में शेष आरोपी अनीश पटेल एवं गंगाराम पटेल घटना वारदात के बाद से फरार हो गये था, आरोपी अनीश पटेल एवं गंगाराम पटेल के न्यायालय में सरेण्डर किये जाने पर कोतवाली पुलिस द्वारा उक्त आरोपीगण अनीश पटेल पिता मस्तराम पटेल उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम पिपरिया व गंगाराम पटेल पिता सीताराम पटेल उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम दमना को गिरफ्तार कर पुलिस रिमाण्ड लिया गया है। उल्लेखनीय है कि पुलिस अधीक्षक अनूपपुर मोती उर रहमान द्वारा निर्देशित किये जाने पर उक्त आदतन अपराधियों के विरूद्ध पूर्व से अनेक आपराधिक प्रकरण होने के कारण जिला बदर केस तैयार किया जा रहा है।

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