मतगणना सुनने के लिए बैठे लोगों को जान से मारने की कोशिश करने वाले आरोपियों को 10-10 वर्ष का कारावास व जुर्माना


अनूपपुर

लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा बताया गया कि आरोपी शंकर चैधरी पिता स्व. बालकरण चैधरी उम्र 20 वर्ष एंव संतोष कुमार चैधरी पिता स्व. बालकरण चैधरी, उम्र 23 वर्ष दोनों निवासी सोन मौहरी, थाना कोतवाली अनूपपुर, जिला अनूपपुर 01 जुलाई 2022 को रात्रि करीब 09ः00 बजे पुलिस थाना अनूपपुर अन्तर्गत ग्राम सोन मौहरी में फाटक हाई स्कूल के पास वोट की गिनती सुनने के लिये बैठे हुए फरियादी कदमिया बाई एंव अन्य आह्तगण राधेश्याम चैधरी, कपसू चैधरी व सोना चैधरी को मां-बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उन्हें एंव अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित किया एंव लाठी- डण्डा एंव टांगी/कुल्हाडी से मारकर गंभीर प्राण घातक चोेटे कारित की जिससे मृत्यु हो सकती थी तथा यदि मृत्यु होती तो हत्या के दोषी होते।  

उक्त अपराध के संबंध में फरियादी ने थाना कोतवाली अनूपपुर मे आकर रिपोर्ट लिखवाई। जिसके संबंध में थाना कातवाली अनूपपुर में अपराध क्रमांक 370/2022 धारा 294, 323, 506, 34, 307 भारतीय दण्ड संहीता में पंजीकृत किया गया। पुलिस के द्वारा विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा घटना के संबंध में आहतगण एंव अन्य साक्षियों के बयान लिया गया एंव जप्ती की कार्यवाही की जाकर जांच हेतु एफ0एस0एल0 सागर भेजा गया। मामले में पुलिस की ओर सेे न्यायालय के समक्ष संपूर्ण विवेचना के उपरांत अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र पटेल कें न्यायालय में सुनवाई की गयी जिसमें शासन की ओर से लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने 14 साक्षियों के साक्ष्य कराये और 23 दस्तावेजों को परीक्षत कराया गया। वही पर आरेापी के अधिवक्ताओ ने 4 दस्तावेज को प्रदर्शित कराया। साक्ष्य एंव विचारण उपरांत शासन की ओर से पैरवी कर रहे लोक अभियोजक द्वारा रखे गए तर्कों और बहस तथा मामले की गम्भीरता एवं परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी शंकर चैधरी एंव संतोष कुमार चैधरी को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 294, 323, 506, 34, 307 मेें आरोपियो को दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया गया जिसमें आरोपी को 10-10 साल का कारावास एवं 5,000/-रू0 जुर्माना से दंडित किया गया। आरोपी को निर्णय उपरान्त न्यायायिक अभिरक्षा जिला जेल अनूपपुर में भेद दिया गया। 

कार की टक्कर से हुई बाइक सवार की हुई मौत, वाहन चालक गिरफ्तार कार जप्त 


अनूपपुर

टी.आई. कोतवाली अरविन्द जैन को मोबाईल फोन पर सूचना दी गई कि अनूपपुर से अमरकंटक रोड पर ग्राम बैरीबांध के पास कार की टक्कर से हुई दुर्घटना में मोटर सायकल सवार की मौके पर मृत्यु हो गई है।  सूचना पर तत्काल टी.आई. कोतवाली अरविन्द जैन, सहायक उपनिरीक्षक संतोष वर्मा, प्रधान आरक्षक राजकुमार साहू, आरक्षक अमित यादव, आरक्षक संजय सिहं के द्वारा मौके पर पहुंचकर दुर्घटना में मृत मोटरसाइकिल चालक मनेश्वर दास पटेल पिता रामभजन पटेल उम्र करीब 26 साल निवासी दुलहरा अनूपपुर के शव को जिला चिकित्सालय पोस्टमार्टम हेतु पहुंचाया गया। पुलिस द्वारा मौके पर से आरोपी कार टाटा किगर क्रमांक MP 65 C 5208 के चालक रानू प्रसाद पनिका पिता नत्थू प्रसाद पनिका उम्र 26 साल निवासी पटौराटोला अनूपपुर को गिरफ्तार किया जाकर थाना भेजा गया एवं संबंधित क्षतिग्रस्त कार को भी जप्त किया जाकर पुलिस थाना भेजा गया। आरोपी वाहन चालक के विरूद्ध अपराध क्रमांक 25/26 धारा 106(1) बी.एन.एस. पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जा रही है।

भारत माता स्कूल के संचालक नारायण सिंह पर छात्र से मारपीट का मामला दर्ज, सुरक्षा पर सवाल


अनूपपुर

भारत माता स्कूल, कोतमा के संचालक नारायण सिंह के खिलाफ विद्यालय परिसर में छात्र से मारपीट के गंभीर आरोपों में कोतमा पुलिस ने एनसीआर (नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट) दर्ज की है। पुलिस अभिलेखों के अनुसार यह घटना 09 जनवरी 2026 की बताई जा रही है, जिसकी शिकायत 10 जनवरी 2026 को थाने में दर्ज कराई गई।

एनसीआर में पीड़ित छात्र का नाम किशन कुमार साहनी दर्ज है। शिकायत के अनुसार, स्कूल परिसर के भीतर छात्र के साथ शारीरिक मारपीट की गई। पुलिस ने मामले को भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 115(2) के तहत पंजीबद्ध किया है, जो जानबूझकर चोट पहुँचाने से संबंधित प्रावधान है। मामले की सूचना पर पुलिस ने जनरल डायरी में प्रविष्टि कर वैधानिक प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है।

घटना सामने आने के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। अभिभावकों का कहना है कि शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले विद्यालय में इस प्रकार की घटनाएँ बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। उन्होंने स्कूल प्रबंधन पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

इधर, मामले को लेकर अभिभावकों और स्थानीय लोगों की प्रतिक्रियाएँ भी सामने आई हैं। अजीत मिश्रा और नीरज गुप्ता ने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर पूरा मामला क्या है। वहीं अभी लाल ने टिप्पणी करते हुए कहा कि “अति का अंत एक दिन जरूर होता है।” रंगू मिश्रा ने कहा कि “नारायण सिंह के साथ ठीक हुआ।” सुजीत गुप्ता ने पूरे प्रकरण की स्पष्ट और निष्पक्ष जानकारी सामने लाने की मांग की। हरबंस सिंह पटेल ने भी सख्त प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि “प्राचार्य के साथ ऐसा ही होना चाहिए।” दूसरी ओर मनोज सिंह ने कहा कि बिना पूरी सच्चाई जाने लोग प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं, जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि मामले में एनसीआर दर्ज हो चुकी है और जांच जारी है। वहीं अभी विवाह ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया और प्रतिज्ञा साझा करते हुए निष्पक्ष जांच और सच्चाई सामने आने की बात कही है।

पुलिस का कहना है कि शिकायत, बयान और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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