पत्नी को जलाकर मार डालने वाले आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा


अनूपपुर

जिले के कोतमा में अपनी पत्नी को ही डीजल डालकर माचिस से जला देने वाले हत्यारे पति मणिशंकर दुबे 54 वर्ष निवासी राम मंदिर के सामने रामनगर को धारा 302 आईपीसी में दोष सिद्ध पाए जाने पर कोतमा के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जय सिंह सरोते की न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा के साथ 5 हजार जुर्माने से दंडित किया। घटना थाना रामनगर क्षेत्र की है।

घटना के बारे में बताया जाता है कि सरस्वती दुबे ने पति मणिशंकर की आए दिन प्रताड़ना से तंग आकर थाने में घरेलू हिंसा व दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया था जिसे पति द्वारा वापस लेने का दबाव डाला जाता रहा एवं हमेशा मार डालने की धमकी भी दी जाती रही है। 1 सितंबर 2019 को रामनगर थाना अंतर्गत राम मंदिर के सामने घर में मणिशंकर दुबे ने अपनी पत्नी सरस्वती दुबे के साथ विवाद के दौरान डीजल डालकर माचिस से जला दिया गया। घायल महिला को स्थानीय लोगों के द्वारा नजदीक के मनेंद्रगढ़ (सीजी) अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में रामनगर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ हत्या के प्रयास की धारा 307 दर्ज करते हुए घटना में उपयोग गैलन, माचिस की तीली सहित अधजले कपड़े को जप्त किया गया।

मनेंद्रगढ़ में मृतिका ने मृत्यु पूर्व तहसीलदार के समक्ष दिए कथन में पति के द्वारा डीजल डालकर जलाकर मार डालने की बात कही। गंभीर हालत होने पर मनेंद्रगढ़ से शहडोल फिर भिलाई में उपचार के लिए ले जाया गया। उपचार के दौरान 12 सितंबर को महिला की मौत हो गई। मौत होने पर आरोपी पति के खिलाफ हत्या की धारा 302 दर्ज की गई। थाना रामनगर में अपराध कायम कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया था।

नशे के खिलाफ बड़ी कार्यवाही, 47 हजार नग टैबलेट व 200 नग नशीली सिरप जप्त

*5 लाख का सामान जप्त, आरोपी गिरफ्तार*


शहडोल

जिले की ब्यौहारी पुलिस ने नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्यवाही की है, जब पुलिस कार्यवाही करने पहुंची तो नशे का जखीरा देख पुलिस खुद ही हैरान रह गई। नशे के बड़े सौदागर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 47 हजार नशीली टैबलेट एवं 200 नग से अधिक नशीली सिरप को जप्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 5 लाख से अधिक आकी गई है। यह कार्रवाई पुलिस ने थाना क्षेत्र के नगर से की है, जहां आरोपी ने नशीली दवाइयो को खपाने के लिए अपने घर के एक कमरे में इन नशीली दवाइयां को छुपा कर रखा था। शहडोल जिले में पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में नशीली दवाइयां जप्त हुई है। 

जानकारी के अनुसार ब्यौहारी पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली कि वार्ड नंबर 14 राम मंदिर मोहल्ला में आरोपी संजू उर्फ संजीव गुप्ता पिता रंगलाल गुप्ता अपने घर के एक कमरे में नशीली दवाइयो का एक बड़ा जखीरा रखा हुआ है। जिसे वह आसपास के क्षेत्र व नगर में बिक्री करने वाला है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अरुण पांडे ने मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक को दी,जिस पर पुलिस अधीक्षक ने थाने के ही कुछ चुनिंदा पुलिस कर्मियों की एक विशेष टीम में रख कर रेड कार्यवाही के निर्देश दिए।

विशेष टीम कार्रवाई करने पहुंची और चारों तरफ से आरोपी के घर को घेर लिया, पुलिस अंदर पहुंची तो आरोपी संजू उर्फ संजीव गुप्ता पुलिस को मिल गया,जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को अपनी हिरासत में लिया और हर एक कमरे की तलाशी ली, आरोपी के घर के पीछे बना एक कमरा जिसमें ताला लगा हुआ था, पुलिस ने उसे खुलवाया और अंदर जाकर तलाशी ली तो पुलिस नशीली दवाइयो का जखीरा देखकर खुद हैरान रह गई। बताया गया कि आरोपी कमरे में बड़े-बड़े खाली जार में इन नशीली दवाइयो को पन्नी और बोरियों में बांधकर छुपा कर रखा हुआ था।पुलिस ने बताया कि आरोपी के कमरे से नशीली टैबलेट 47 हजार नग और 210 नग नशीली सिरप जप्त की गई है।जिसकी कीमत 5 लाख से अधिक है। जिले में अब तक इतनी बड़ी मात्रा में नशीली दवाइयां पहली बार जप्त हुई है।

थाना प्रभारी अरुण पांडे से जब इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने बताया कि एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, आरोपी ने इतना माल आखिर लाया कहां से था, इस मामले की जांच की जा रही है,और आरोपी के साथ उसके कितने सहयोगी हैं, अभी पुलिस उस पर भी काम कर रही है। जल्द ही इस मामले पर एक बड़ा खुलासा किया जाएगा।

संजय पटेल को जारी हुआ नोटिस, श्रीकांत शुक्ला पर लगाया था झूठा आरोप 


अनूपपुर

जिले के ज़मुना कोतमा क्षेत्र के कोयला मजदूर सभा एवं एचएमएस के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री श्रीकांत शुक्ला एवं उनके संघ के पदाधिकारी स्वप्निल  पांडेय को बदनाम किये जाने के साजिश के तहत संजय कुमार पटेल के द्वारा दैनिक समाचार पत्र मे एसईसीएल के कंपनी आवास मे अवैध कब्जा किये जाने एवं किराये पर देने का लेख प्रकाशित करवाया गया था और सोशल मीडिया मे अपने संघ सदस्य राम निवास पटेल द्वारा वायरल करवाया गया था, समाचार पत्रो  के माध्यम से साजिशवश झूठा आरोप और पूरे संभाग मे बदनाम किये जाने के इस कृत्य से क्षुब्ध  होकर श्री शुक्ला ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से संजय पटेल, राम निवास पटेल एवं पत्रकार के विरुद्ध पंजीकृत नोटिस जारी करवाया था, इस नोटिस के प्राप्त होने के 30 दिवस के अंदर कार्यार्थी को  लिखित स्पष्टीकरण और प्रमाण दिया जाय अन्यथा श्रीकांत  शुक्ला द्वारा  संभाग के समस्त थाना मे एफ आई आर दर्ज करवाया जायेगा, पुलिस  द्वारा  कार्यवाही न होने पर अदालत मे उक्त सभी के विरुद्ध सक्षम न्यायालय मे व्यवहारवाद एवं अपराधवाद प्रस्तुत करेगा, ज़िसका संपूर्ण व्यय एवं हर्जाने की ज़िम्मेवारी उक्त तीनों की  होगी।

MKRdezign

,

संपर्क फ़ॉर्म

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget