गोरतरा में बाघ के मूवमेंट की खबर , वन अमला सर्चिंग अभियान में जुटा

*रात ही नही दिन में भी सता रहा है लोगो को डर*


शहडोल 

शहडोल के बीट अंतरा अंतर्गत पचगांव- बिरहुलिया मार्ग से लगभग 2 सौ मीटर दूर वनक्षेत्र में तीन दिन पहले बाघ की आमद और एक ग्रामीण को निवाला बनाने के 72 घंटे बाद भी तीन दिन से गांवों में बाघ के आमद की दहशत गोरतरा के पास सर्चिंग में जुटा वन अमला। बाघ को लेकर ग्रामीणों में दहशत बरकरार है । वन विभाग को शहडोल शहर से लगे ग्राम गोरतरा के आसपास बाघ के मूवमेंट की खबर मिली है ,जिसके बाद वन अमला सक्रीय हो गया है और बाघ की लोकेशन पता लगाने में टीम जुट गयी है । शहर से सटे क्षेत्र में बाघ के मूवमेंट की खबर के बाद दहशत और बढ़ गयी है । क्योंकी अब तक उस बाघ के मूवमेंट का सही पता नहीं चल पाया था जिसने एक ग्रामीण के शरीर के आधे हिस्से को खा लिया था । पिछले तीन दिन से अंतरा ,सिंहपुर ,बोड़री तथा खैरहा समेत आसपास के गाँवों के लोग दहशत में हैं ,उन्हें इस बात का खौफ हर पल सता रहा है कि न जाने कब उनका सामना भी कहीं बाघ से न हो जाए ।हलाकि वन अमला बाघ की सर्चिंग और उसके मूवमेंट का पता लगाने में जुटा हुआ है। कुछ दिनों पहले एक महिला व बीते दिनों एक ग्रामीण को मार चुका है बाघ

घटना के बाद से ही वन अमले की अलग अलग टीम वनक्षेत्रों की सतत् गश्ती कर स्थानीय ग्रामीणों को वन्यप्राणी के मूवमेन्ट की जानकारी उपलब्ध करायी जा रही है। वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल दक्षिण शहडोल श्रद्धा पेन्द्रे द्वारा आमजनो से अपील की गयी है कि वे अकेले जंगलों में न जाए । यदि वन्यप्राणी कहीं भी दिखाये देता है तो उसे न तो परेशान करे एवं न ही वन्यप्राणी को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न पहुँचाए । लेकिन इस अपील के बीच ग्रामीण अपनी व अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता में नजर आ रहें हैं ,क्योंकी अब तक बाघ का सही मूवमेंट का पता नहीं चल सका है । वन अमला बाघ के पद चिन्हों के आधार पर उसके मूवमेंट का पता लगाने में लगा हुआ है । इस बीच गोरतरा के आसपास बाघ के मूवमेंट की खबर मिलने के बाद वन अमला मुस्तैदी के साथ उसकी लोकेशन ट्रैप करने में जुट गया है ।

*रात ही नहीं दिन में भी सता रहा भय*

बाघ के हमले में एक व्यक्ति की मौत के बाद से अंतरा समेत आसपास के गाँवों में दहशत फैली हुई है । ग्रामीणों को इस बात का भय सता रहा है कि कही रात के अँधेरे में बाघ उनके घरो तक न पहुँच जाए । ग्रामीण काफी डरे सहमे हुए है । उन्हें रात ही नहीं दिन में भी बाघ की ही आमद का डर सताता रहता है । विदित हो कि जिले में जंगली जानवरों का रिहायसी इलाके के आसपास विचरण अब सामान्य सी बात हो गयी है । बीते माह मेडिकल कालेज आगे खेतौली पिकनिक स्पॉट में बाघ के हमले में कई लोग घायल हुए थे । इसके अलावा केशवाही वनपरिक्षेत्र में सड़क किनारे तेंदुआ नजर आया था । जिसने एक ग्रामीण की बकरी को अपना शिकार बनाया था । लेकिन जनहानि का यह पहला मामला बीते दिन पहले सामने आया । इसके बाद अब वन परिक्षेत्र से सटे गाँवों में दहशत फ़ैल गयी है।

इस सम्बन्ध में डीएफओ श्रद्धा पेंद्रों से बात की गयी तो उन्होंने बताया कि हमे गोरतरा में बाघ के मूवमेंट की जानकारी मिली है ,जिसके बाद वन अमला पूरी सतर्कता के साथ उसकी लोकेशन का पता लगाने में जुट गया है । जैसे ही उसकी सही जानकारी मिलती है आप सबको अवगत कराया जाएगा । फिलहाल सभी से सतर्क रहने की अपील की जा रही है।

महिला के साथ अस्पताल परिसर में मारपीट व बलवा ,भाजपा नेता पुत्र समेत कई पर मामला दर्ज

*सुरक्षा कर्मियों के साथ भी की मारपीटरामा बाई क्रिश्चियन अस्पताल का मामला*


शहडोल 

एक महिला से सरेआम मारपीट ,छेड़खानी व बलवा मामला सामने आया है ,कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत क्रिश्चियन अस्पताल के सामने बीते रात हुई इस वारदात की शिकायत पर भाजपा नेता के पुत्र समेत आधा दर्जन से अधिक आरोपियों पर कोतवाली थाने में पीड़ित महिला द्वारा दर्ज कराई गयी है । जिस पर भाजपा नेता के पुत्र समेत आधा दर्जन से अधिक आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है । आरोपियों में शिल्पा ताण्डी, ऐरोन ताण्डी, केके ताण्डी , अमित उर्फ़ गोल्डी दुबे, गोलू बिहारी, गोपाल सिंह एवं तीन अन्य आरोपियों के खिलाफ धारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 74,(2), 115(2), 126(2) ,296,351(2) तथा ता.हि. की धारा 354,147,149,323,341,294,506 के तहत मामला दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है ,जबकि शेष आरोपियों की तलाश की जा रही है।

शिकायतकर्ता महिला ने पुलिस को बताया करीब 15 वर्ष से वह रामा बाई अस्पताल के कैम्पस के कमरे में रह रही हैं। रात में मेवाड़ अस्पताल के पास किराने की दुकान में किराना समान खरीदने गई थी, दुकान से वापस अपने कमरा जा रही थी तभी अस्पताल बिल्डिंग के आगे जैसे ही अपने कमरे तरफ मुड़ी , तो रास्ते के किनारे काले रंग की कार क्रमांक एमपी 18 जेडसी 7001 में आरोपी बैठे थे। जिसके बाद पुरानी रंजिश को लेकर शिल्पा ताण्डी एवं गोल्डी दुबे मुझे मां बहन की बुरी बुरी गाली देने लगे । इतना ही नही बुरी नियत से मेरी चोटी पकड़ कर गोल्डी दुबे, ऐरोन ताण्डी, केके ताण्डी मुझे जबरन घसीट कर अपने घर तरफ ले ज लगे।

*सुरक्षा कर्मियों के साथ भी मारपीट*

पीड़ित महिला ने बताया कि जब मेरे साथ यह वारदात हुई तो मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर अस्पताल कैम्पस में मौजूद गार्ड अरुण यादव, शिवम सरोज और सुरेश वैश्य, चन्द्रप्रकाश यादव इत्यादि लोग आकर बीच बचाव करने लगे, तभी शिल्पा ताण्डी, ऐरोन ताण्डी, केके ताण्डी, गोल्डी दुबे और गोलू बिहारी, गोपाल सिंह तथा अन्य तीन लोग डण्डा एवं लात घूसा से मारपीट व करने लगे । जिसमे सुरक्षा कर्मी भी चोटिल हो गये । वहीँ मुझे पकड़कर घसीटने और मारपीट करने से बाये कंधा और दाहिने हथेली, सिर में चोट लगी है। आरोपियों ने धमकी दी है की अगर कल तक मै अस्पताल कैम्पस से नहीं हटूंगी तो वह मुझे परिवार सहित जान से खत्म कर देंगे।

शिकायतकर्ता महिला ने आरोप लगाया है कि शिल्पा ताण्डी आये दिन अस्पताल कैम्पस में रहने वालों के साथ अकारण झगडा विवाद करती है आज मेरे साथ रंजिशन शिल्पा ताण्डी शहडोल के गुण्डा अमित उर्फ़ गोल्डी दुबे, गोलू बिहारी, गोपाल सिंह एवं अन्य तीन लोगो को पैसा देकर बुला कर अपने पति केके ताण्डी और बेटा ऐरोन ताण्डी के साथ सुनियोजित ढंग से रास्ते में रोक कर मारपीट की गयी है । जिसके बाद पीडिता ने अरुण यादव, शिवम सरोज और चन्द प्रकाश यादव के साथ कोतवाली जाकर घटना की शिकायत दर्ज कराई । पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

गांजा परिवहन पर तीन आरोपियों को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास,1 लाख का जुर्माना


अनूपपुर

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर पंकज जायसवाल की न्यायालय ने अवैध गांजा परिवहन के आरोपियों 42 वर्षीय राजकुमार दीवान,56 वर्षीय सुशील कुमार यादव एवं 42 वर्षीय महेन्द्र कुमार रौतिया निवासी तीनो निवासी खोंगापानी थाना झारखण्ड जिला एमसीबी (छग) को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1 लाख रूपयें के अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। पैरवी लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र कुमार मिश्रा ने की। लोक अभियोजक ने बताया कि 10 सितम्बार 2022 को थाना रामनगर पुलिस ने कार क्रमांक सीजी.10 एफ 2676 को पकड़ा में जिसमें महेन्द्र कुमार रौतिया, सुशील कुमार यादव एवं कार चालक राजकुमार दीवान तीनों निवासी खोंगापानी के वाहन की तलाशी वाहन की डिक्की में एक बोरी में 21 पैकेट गांजा मिला जिसका कुल वजन 39 किलोग्राम था। मौक पर कार व गांजा को जप्त करते हुए तीनो आरोपियों गिरफ्तार अपराध स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियमए 1985 के तहत पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई। जिसे विवेचना उपरांत न्यायालय के समक्ष चलान प्रस्तुत किया। जहां न्यायालय ने तीनो आरापियों को दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1,00,000/-रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

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