अवैध रेत उत्तखनन व परिवहन करते दो ट्रैक्टर को पुलिस ने किया जब्त


अनूपपुर

जिले के चचाई थाना अंतर्गत खमरौद घाट सोन नदी ग्राम बकही से दो ट्रेक्टर ट्राली में रेत भरकर विक्री के लिये परिवहन कर ले जा रहे है मुखबिर से सुचना प्राप्त होने पर ग्राम बकही पुलिस पहुँची तो ट्रेक्टर वाहन क्र. एमपी 18 एबी 2297 डीआई 35 सोनालिका मय ट्राली 03 घनमीटर रेत व ट्रेक्टर क्र. एमपी 18 एबी 2006 डीआई 35 सोनालिका सलंग्न ट्राली 03 घनमीटर रेत पाया गया। पूछताछ पर खमरौद घाट सोन नदी बकही से बिना टीपी कागजात के अवैध रेत उत्खनन कर परिवहन कर बिक्री के लिए ले जाने पर दोनों ट्रैक्टर को थाना में लाकर खड़ा कराया गया। वाहन ट्रेक्टर क्रमांक एमपी एमपी 18 एबी 2297 डीआई 35 सोनालिका के चालक संदीप महरा पिता हरीलाल महरा उम्र 27 साल निवासी ग्राम बकही थाना चचाई के विरूध्द अपराध क्र. 184/24 धारा 303(2), 317(5) बीएनएसएस ,4/24 खान एवं खनिज अधिनियम, 3/181,39/192(1), 146/196 एमव्ही एक्ट एवं ट्रेक्टर क्र. एमपी 18 एबी 2006 डीआई 35 सोनालिका रेत के मौके से फरार आरोपी चालक के विरूध्द अपराध क्र० 185/24 धारा 303 (2), 317 (5) बीएनएसएस, 4/24 खान एवं खनिज अधिनियम दोनो अवैध उत्खनन कर परिवहन करते पाये जाने पर कायम कर विवेचना मे लिया गया।

38 नग जानवरो से लदा 2 ट्रक को पुलिस ने किया जब्तकर मामला किया दर्ज

*बूचड़खाने ले जा रहे थे, करण पठार व कोतमा थाना में हुई कार्यवाही*


अनूपपुर

जिले के कोतमा मे चंगेरी लहसुई गांव तरफ से एक ट्रक जिसमें मवेशी लोड कर परिवहन करने की सूचना पर पुलिस ने चंगेरी रेलवे अंडर ब्रिज के पास एक दूसरा ट्रक खड़ा कर मवेशी से लोड ट्रक को रोका, चालक से नाम पता पूछने पर अपना नाम निजामुद्दीन अहमद पिता मोबीन अहमद उम्र 42 वर्ष निवासी बरीपुर मूरतगंज थाना कोखराज जिला कौशांबी उत्तर प्रदेश का होना बताया, ट्रक क्रमांक एमपी 09 एचजी 2400 में 21 नग जानवर भैंसा भैंसी लोड पाया गया, जिसके परिवहन के संबंध में कोई दस्तावेज नही मिला। वाहन मालिक द्वारा बताया कि बल्लू खान का माल है, डुल्लू खान निवासी लहसुई गांव के बाडा में लखन साहू निवासी गढ़ी एवं रामकुमार साहू निवासी छुल्हा के द्वारा मवेशी इकठ्ठे करके रखे थे, डुल्लु खान के कहने पर मवेशी लोड किया गया। उक्त ट्रक में 21 नग भैंसा भैंसी मवेशी ट्रक सहित जप्त की गई,  जिसकी  कीमती 16 लाख 10 हजार रूपए  हैं। जप्त की गई मवेशियों को सुरक्षार्थ कांजी हाउस में रखवाया गया है आरोपी चालक निजामुद्दीन अहमद, बल्लू खान, डल्लू खान, लखन साहू, रामकुमार साहू के विरूद्ध मध्य प्रदेश कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम की धारा 4, 6,6 (क) 11 एवं पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 घ तथा चालक द्वारा बिना परमिशन के पशु तस्कर करने से मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 130/ 177(3), 66/192 ए के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

*करण पठार पकड़े गए 17 जानवर*

अनूपपुर जिले के ग्राम फरहदा, बीजापुरी में मिनी ट्रक (आईशर) क्रमांक एमपी 20 GB 5704 में अवैध रूप से भैंस एवं पडा लोड करके जबलपुर बूचडखाना वध करने हेतु विक्री करने मिनी ट्रक में लोड कर जाने वाले है। पुलिस मौके पर रवाना होकर ग्राम फरहदा बीजापुरी के आगे ग्राम बीजापुरी व घोघरी पुलिया के पास पहुंचकर वाहन के आने का इन्तजार करते समय एक मिनी ट्रक आते दिखी पुलिस की गाडी देखकर मिनी ट्रक (आईशर) चालक व लोड करवाने वाले ट्रक को रोड किनारे छोड कर भाग गये, मिनी ट्रक (आईशर) के अंदर भैस व पडा ठूस – ठूस कर रस्सी से ट्रक के बाडी में भैस व पडा के  सींग व मुंह गला पैर बंधा हुआ पाया गया । मिनी ट्रक में जानवरो के उठने बैठने  घूमने फिरने व स्वास लेने में काफी कठनाई हो रही थी। मिनी ट्रक (आईशर) में लोड़ 13 भैस एवं 4 पडा कुल 17 नग जानवर मिले, जानवरो को मिनी ट्रक से बाहर उतारकर कांजी हाऊस न होने पर थाना प्रांगण में ही सुरक्षार्थ रखवाया गया । तथा जानवरो के खाने पीने की समुचित  व्यवस्था की गई। मिनी ट्रक (आईशर) को थाना प्रांगण में सुरक्षार्थ खडा कराया गया।  मिनी ट्रक क्रमांक एमपी 20 GB 5704 के अज्ञात चालक व मालिक के विरूद्ध अपराध क्रमांक 161/2024 धारा 6, 6(क),(ख),9-10 म. प्र. पशु परिरक्षण अधि. -1959 एवं 11ध म.  प्र. पशु क्रूरता अधि.– 1960 तथा परमिट शर्तो का उलंघन करना पाये जाने से 66/192 मो. व्ही. एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । अज्ञात वाहन चालक व वाहन स्वामी की पता तलाश जारी है ।

कमिश्नर ने शिक्षक को निलंबित व आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को नोटिस के दिए निर्देश 


शहडोल 

प्रभारी कमिश्नर शहडोल संभाग बीएस जामोद ने जनपद पंचायत जयसिंहनगर के शासकीय प्राथमिक शाला एवं आंगनबाड़ी केंद्र खुशरवाह का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शासकीय प्राथमिक शाला खुशरवाह में पदस्थ शिक्षक सोमनाथ सिंह को अनुपस्थित पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित करने व दो वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को दिए। प्रभारी कमिश्नर ने निरीक्षण के दौरान प्राथमिक शाला खुशरवाह में विद्यार्थियों की उपस्थिति पंजी का भी अनलोकन किया, जिसमें पाया गया कि 36 विद्यार्थियों में से 13 विद्यार्थी ही उपस्थित पाए गए, जिस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने निरीक्षण के दौरान प्राथमिक शाला खुशरवाह की अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाएं 10 दिवस के भीतर सुधरवाना सुनिश्चित करें। 

इसी प्रकार प्रभारी कमिश्नर शहडोल संभाग श्री बीएस जामोद ने आंगनबाड़ी केंद्र खुशरवाह का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आंगनबाड़ी केंद्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को कार्यों में लापरवाही बरतने पर नोटिस देने के निर्देश दिए। साथ ही प्रभारी कमिश्नर ने आंगनबाड़ी केंद्र में दी जा रही संदर्भ सेवाओं व बच्चो के टीकाकरण के संबंध में भी जानकारी ली।निरीक्षण के दौरान अनु विभागीय अधिकारी राजस्व प्रगति वर्मा, तहसीलदार सुषमा धुर्वे सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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