यातायात, पुलिस व परिवहन विभाग ने की संयुक्त जाँच, वाहनों के काटे चालान 


अनूपपुर

मध्यप्रदेश के गुना में बस में आग लगने के बाद हादसे में 13 लोगों की जिन्दा जलकर मौत हो गई। जबकि 17 लोग घायल हो गए है। जिसके बाद सरकार ने एक्शन लेते हुए ताबड़तोड़ कार्रवाई भी की है। वहीं अब इस हादसे से सबक लेते हुए अनूपपुर में आरटीओ विभाग, कोतवाली पुलिस एवं यातायात विभाग भी सक्रिय हो गया है। यहां अनफिट वाहनों की चेकिंग की गई। बस, ऑटो एवं अन्य वाहनों में फिटनेस परमिट आदि की जांच की गई। वाहनों में दस्तावेज नहीं मिलने पर चालान भी कटा गया। गाड़ियों पर परमिट और फिटनेस की एक्सपायरी डेट भी पेंटर से मौके पर लिखवाई गई।

गुना में हुए हादसे के बाद अनूपपुर आरटीओ, कोतवाली पुलिस एवं जिला यातायात वाहनों की सघन जांच कर रहा है। अनूपपुर के बस स्टैंड, अंडरब्रिज एवं अन्य स्थानों पर बस, ऑटो के फिटनेस और परमिट की जांच की गई। मौके पर फिटनेस, बीमा, परमिट की जानकारी बस व ऑटो पर लिखवाई गई। यह हिदायत भी दी कि समय खत्म होने के पहले ही फिटनेस, बीमा, परमिट को रिन्यू कर लें। ऐसा नहीं करने पर चालान बनाया जाएगा एवं कार्यवाही की जाएगी।

संयुक्त कार्यवाही में आरटीओ प्रमुख सुरेंद्र सिंह गौतम, कोतवाली निरीक्षक अमर वर्मा, जिला यातायात प्रभारी विवेक दुबे एवं उनका स्टाफ उपस्थित था। बताया गया कि जिले की प्रत्येक बसों तथा सभी प्रकार के यात्री वाहनों की लगातार जांच की जाएगी। तथा किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर सख्त चालानी कार्यवाही के साथ-साथ जप्ती तथा परमिट, फिटनेस निरस्त की कार्यवाही की जाएगी। प्रत्येक वाहन स्वामी अपने वाहनों की कमियों को पूर्ति करने के बाद ही सड़क मार्ग पर अपने वाहनों को संचालित करे।

क्रेन से पाइप उतरते श्रमिक की हुई थी मौत 3 अधिकारियों सहित 5 पर मामला दर्ज


अनूपपुर

रामनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आमाड़ाड कोयला खदान में क्रेन से पाइप उतारते समय लापरवाही से हुई दुर्घटना में कर्मचारी की मौत के मामले में रामनगर पुलिस ने एसईसीएल जमुना कोतमा क्षेत्र के आमाड़ाड कोयला खदान के तीन अधिकारियों सहित दो अन्य के विरुद्ध धारा 304 ए के तहत अपराध दर्ज करते हुए मामले की जांच की जा रही है।

*यह था मामला*

एसईसीएल जमुना कोतमा क्षेत्र अंतर्गत आमाड़ाड कोयला खदान में 6 अगस्त को मृतक बाल करण पिता चितैया नापित जोकि सीनियर फोरमैन के रूप में कार्यरत था। जिसकी ड्यूटी क्रेन मशीन से ट्रक में पाइप उतारने के लिए उनके साथ ड्यूटी में राजेश शर्मा फोरमैन, शिवकुमार टेंडलमैन तथा प्रीतम दास चौधरी क्रेन ऑपरेटर ड्यूटी पर थे। पाइप उतारने के दौरान पाइप फिसल कर मृतक बालकरण के ऊपर जा गिरा जिसके सर पर गंभीर चोट होने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। जिस पर पुलिस के द्वारा मर्ग कायम करते हुए मामले की जांच की जा रही थी।

3 अधिकारी व 2 अन्य सहित 5 पर मामला*

मामले में रामनगर पुलिस के द्वारा विवेचना के दौरान खान सुरक्षा महानिदेशक कार्यालय धनबाद से पत्राचार करते हुए विभागीय जांच की रिपोर्ट मांगी गई। जांच में अधिकारियों कर्मचारियों की लापरवाही पाई गई। जिसके आधार पर रामनगर पुलिस द्वारा आमाड़ाड कोयला खदान के उप क्षेत्रीय प्रबंधक विपिन कुमार, खान प्रबंधक अनवर सुहैल अंसारी, उपयंत्री विद्युत एवं यांत्रिकी एस बाबू शंकर, फोरमैन राजेश शर्मा एवं क्रेन ऑपरेटर प्रीतम दास चौधरी के लापरवाही पाए जाने पर धारा 304 ए, 34 के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

 महिला से सामूहिक बलात्कार करने वाले 03 आरोपियो को आजीवन कारावास की सजा

*पी‍डिता के मानसिक विकास व पुनर्वास हेतु चार लाख देने का दिया आदेश पारित*


अनूपपुर

द्वतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनूपपुर आ.पी.सेवेतिया के न्यायालय में  प्रकरण क्र0 19/21, थाना भालूमाडा के अपराध क्रमांक 17/21 अन्तर्गत धारा 363, 365, 34, 366, 376, 376 (2) (एन), 120 बी, 376(डी), 392 भादवि के आरोपीगण बबलू राठौर पिता मुन्नू राठौर उम्र 24 वर्ष निवासी वार्ड नं. 13 जैतहरी जिला अनूपपुर, नत्थूलाल राठौर पिता शुद्धू राठौर उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम पाटन अमहाटोला थाना जैतहरी जिला अनूपपुर, अनुरूद्ध प्रताप राठौर पिता चरणलाल राठौर उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम क्योंटार टिकरीटोला थाना जैतहरी जिला अनूपपुर को दोषी पाते हुए अधिकतम आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवन तक) तथा कुल 30000/- रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया है। मामले में राज्य की ओर से लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने पैरवी की है। लोक अभियोजक ने न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि पीडिता दिनांक 11 जुलाई 2020 को अपने 10 महीने के अबोध पुत्र की चिकित्सा कराकर लौट रही थी, जैसे ही वह नगर पालिका के गेट के पास पहुंची, आरोपी नत्थू और बबलू ने उसे जबरन उसके अबोध पुत्र सहित मोटरसाईकिल में बैठाकर आगे लेकर आये जहां से अन्य अभियुक्त अनुरूद्ध भी शामिल हो गया, जिन्होंने पीडिता को तहसील कार्यालय के पास लाकर एक निजी क्लीनिक में उसके साथ उसकी मर्जी के बिना बलात्संग कारित कर उसे अन्य स्थान में ले जाकर पीडिता के साथ बलात्संग की घटना कारित की, जिसके संबंध में वह थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची उसी समय उसके पति भी पीडिता एवं उसके पुत्र की गुमशुदगी की शिकायत करने पहुचे थे, जिसके आधार पर पुलिस ने गुमशुदगी कायम की, उसी दौरान पुलिस द्वारा पीडिता के थाने पहुंचने पर पीडिता द्वारा बतायी गई घटना की जानकारी के आधार पर पीडिता की दस्तयाबी संबंधी कार्यवाही करते हुए पीडिता को चिकित्सीय परीक्षण हेतु भेजते हुए मामले को विवेचना में लिया गया, दौरान विवेचना अभियुक्तगण को अभिरक्षा में लेकर अनुसंधान समाप्ति के बाद अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां विचारण पश्चासत न्यायालय द्वारा आरोपीगण को दोषी पाते हुए उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया है।

MKRdezign

,

संपर्क फ़ॉर्म

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget