पति की गला घोंटकर हत्या करने वाले आरोपी पत्नी को आजीवन कारावास


अनूपपुर

अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्रग्राम की न्यायालय ने थाना अमरकंटक के अपराध की धारा 302, 201, 34 भादवि की दोषी 33 वर्षीय प्रतिमा पति मोहित बनावल निवासी ग्राम करौंदाटोला को तीन अलग-अलग धाराओं में आजीवन कारावास एवं 3000 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 201 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड शामिल हैं। 11 नवंबर 2019 को फरियादी संतराम बनावल ने थाना अमरकंटक में मौखिक रिपोर्ट कराया कि 22 अक्टूबर 2019 को 33 वर्षीय छोटा भाई मोहित बनावल घर से बिना बताये कही चला गया हैं, जिसके आधार पर थाना अमरकंटक में गुम इंसान कायम किया गया। 21 नवंबर 2019 को संतराम बनावल ने लिखित में सूचना दिया कि 20 नवंबर 2019 को गांव तथा आसपास के गांव के बुजुर्गों द्वारा मोहित बनावल के घर बैठक में मोहित बनावल की पत्नी प्रतिमा बनावल से पूछताछ की गई तो प्रतिमा बनावल इधर-उधर की बात करने लगी और घर में किसी को घुसने नहीं दे रही थी, जिससे सभी लोगों को शंका हुई तो लोगो ने जबरदस्ती घर घुस कर देखा तो एक किनारे छपाई लिपाई किया हुआ था, वहीं पास खाना बनाने की मिट्टी का चूल्हा था, छपाई वाले स्थान पर लोहे की राड डाल कर देखने पर गीली मिट्टी और बदबू आने लगी, कुछ देर बाद उसी जगह पर मक्खियां भिनभिनाने लगी, जिसकी सूचना पर अमरकंटक पुलिस को दी गई। पुलिस मौका निरिक्षण पश्चात उत्खनन की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी पुष्पराजगढ होने पर नायब तहसीलदार के समक्ष उत्खनन उत्खनन कार्यवाही में मिले शव की शिनाख्तगी परिजनों से कराई गई। कार्यवाही उपरांत प्रतिमा बनावल को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किए जाने पर उसने अपने कथन में बताया कि गनाराम ने साथ मिलकर मोहित बनावल को खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर खिलाया जिसे बेहोशी की हालत में जीआई तार से हाथ-पैर को बांधकर गले में जीआई तार फंसाकर खींचकर हत्या की गई। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की पैरवी से न्यायालय में आरोपिता के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने पर सजा सुनाई।

ओवरटेक करने पर कार घुसी ट्रक में, एक की हुई मौत एक गंभीर घायल मेडिकल कालेज रेफर


अनूपपुर

कोतवाली थाना अनूपपुर अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 43 ने कोदैली गांव के समीप तेज गति से जा रही कर ओवरटेक के चक्कर में ट्रक के पीछे घुस गई जिससे कार चालक एवं उसके रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल हो गए घटना की जानकारी पर कोतवाली पुलिस ने घायलों को 108 एंबुलेंस से जिला चिकित्सालय अनूपपुर उपचार हेतु भेजा जहां उपचार दौरान युवक की मौत हो गई वही दूसरे युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज शहडोल रेफर किया गया है। घटना के संबंध में अब तक मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली थाना अनूपपुर में पदस्थ सहा,उपनिरीक्षक नागेश सिंह को विगत रात 3 बजे के लगभग सूचना मिली कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 में कोदैली गांव के पास एक कार एवं ट्रक के एक्सीडेंट हो गया है घटना की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंचकर सुजकी कार जो तेज गति से अनूपपुर की ओर से शहडोल की ओर जा रही थी एवं शहडोल की ओर ही जा रहे एक ट्रक के पीछे घुस गई कार में सवार अजय पिता स्व. रामखेलावन रजक उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम मलगा एवं तुलसी रजक पिता रमेश रजक उम्र 35 वर्ष दोनों थाना रामनगर को गंभीर छोटी आई, जिन्हें 108 एंबुलेंस से उपचार हेतु जिला चिकित्सालय अनूपपुर भेजा गया जहां उपचार दौरान 23 वर्षीय युवक अजय पिता स्व. रामखेलावन रजक निवासी मलगा की मौत हो गई वहीं गंभीर रूप से घायल तुलसी रजक को मेडिकल कॉलेज शहडोल रेफर किया गया है, ड्यूटी डॉक्टर की सूचना पर पुलिस सहायता केंद्र अनूपपुर के प्रभारी सहा,यक उप निरीक्षक हरपाल सिंह परस्ते एवं आरक्षको द्वारा मृतक के परिजनों को सूचना कर परिजनों के आने पर उनकी उपस्थिति में मृतक के शव का पंचनामा कर ड्यूटी डॉक्टर से पी एम कराने बाद मृतक के शव का अंतिम संस्कार किए जाने हेतु परिजनों को सौंप कर घटना की डायरी कोतवाली थाना अनूपपुर में जांच हेतु भेजी गयी है वही दोनों वाहनों को सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए पड़ोस में सुरक्षित रखा गया है।

अवैध रेत का परिवहन करते ट्रैक्टर को पुलिस ने जप्त कर किया मामला दर्ज


अनूपपुर

अनूपपुर जिले की पुलिस पूरी सक्रियता के साथ अवैध रेत कारोबारीयों पर पूरी तरह से शिकंजा कसा है। ज्ञातव्य हो की जिले की रेत खदान का ठेका ऊंचे दामों पर लेकर शासन को अच्छा राजस्व देने के उद्देश्य से कार्य करने के लिए ठेकेदार द्वारा कार्य किया जा रहा है। उसके बाद भी कुछ अवैध रूप से रेत का कारोबार करने वाले अपने कार्यों से बाज नहीं आते। जिस पर जिले की पुलिस ने शिकंजा कसा है। जैतहरी थाना अंतर्गत वेंकटनगर चौकी के ग्राम खोड़री के पास अवैध रेत का परिवहन कर रहे ट्रैक्टर पर वेंकटनगर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए अवैध रेत से लदी ट्रेक्टर,ट्राली को जप्त करने में सफलता प्राप्त की है। 

चौकी प्रभारी वेंकटनगर बालेंद्र सिंह बघेल ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर मामले को गंभीरता से लेते हुए सुलखारी तरफ से आ रहे रेत से लोड अवैध ट्रैक्टर ट्रॉली जो रेत का परिवहन करते पकड़ा गया।रेत से संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर एवं टीपी न होने पर ट्रैक्टर को जप्त कर लिया गया है। उक्त ट्रैक्टर ट्राली में 3 घन मीटर रेत लोड थी।जिसके उपरांत ट्रैक्टर मय ट्राली व ट्राली में लोड अवैध रेत कुल कीमत 4 लाख 6 हजार के साथ जप्त कर चौकी लाया गया।ट्रैक्टर चालकों के विरुद्ध धारा 379, 414, 34 ताहि 4/21 खनिज अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध कर ट्रैक्टर को वेंकटनगर चौकी में लाया गया है।

वहीं इस पूरे मामले में अपराध कायम कर विवेचना की जा रही है।दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर अवैध रेत उत्खनन कर रहे ट्रैक्टर (MP65AA 4652) के चालाक ओम प्रकाश गोड पिता अवधराम गोड (23) निवासी ग्राम गोधन थाना जैतहरी के विरुद्ध धारा 379, 414 और खनिज अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। उपरोक्त कार्यवाही में चौकी प्रभारी वेंकटनगर बालेंद्र सिंह बघेल,प्रधान आरक्षक सतीश मिश्रा,प्रधान आरक्षक सुखदेवराम भगत एवं एसएफ आरक्षक की सराहनीय भूमिका रही।

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