नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने व सहयोग करने पर पिता-पुत्र को 20 वर्ष की सजा


अनूपपुर

अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्रग्राम की न्यायालय ने थाना राजेन्द्रग्राम के अपराध की धारा 363, 376, 506, 34 भादवि एवं 5/6 पॉक्सों एक्ट के दो आरोपी 29 वर्षीय पूरन सिंह पाटले पुत्र तेन सिंह एवं 49 वर्षीय तेन सिंह पाटले पुत्र मुडिया सिंह दोनों निवासी ग्राम देवरा, थाना राजेन्द्रग्राम को अलग-अलग धाराओं में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। आरोपी पूरन सिंह पाटले को धारा 363 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये, धारा 366 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये, धारा 342 भादवि में 06 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 5-एल/6 पॉक्सों एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000 रूपये, कुल मिलाकर आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 12,500 रूपये अर्थदण्ड, आरोपी तेन सिंह पाटले को धारा 366-ए भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये, धारा 342 भादवि में 06 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 17 पॉक्सों एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000 रूपये अर्थदण्ड कुल मिलाकर आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 11,500 रूपये अर्थदण्ड की सजा हुई हैं।

पीड़िता के दादा ने 25 दिसम्बर 2017 को थाना राजेन्द्रग्राम में पीडिता के गुम होने की मौखिक सूचना दी, जिसमे बताया कि मेरी नातिन हाई स्कूल में कक्षा 10वीं में पढती है, जो 20 दिसम्बर 2017 को पढने का बस्ता स्कूल के लिए निकली किंतु स्कूल नहीं पहुंची। सहेलियों ने बताया कि स्कूल नही आई थी, जिसके बाद आसपास के गांव में, रिश्तेदारी में तलाश किया, किंतु पीडिता का कोई पता नही चला। शंका हैं कि कोई अज्ञात व्यक्ति अवैध प्रयोजन के लिए बहला फुसलाकर ले गया। फरियादी की सूचना के पर अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध धारा 363 भादवि के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। 05 जनवरी 2018 को पीडिता को बरामद की गई, जिसमे पीडिता ने अपने कथन में बताया कि 20 दिसम्बर 2017 को पूरन सिंह पाटले द्वारा मुंह में कपडा डालकर जंगल ले गया, उसके बाद अपने घर ले जाकर कमरे में साथ रखा जहां पूरन के पिता तेन सिंह द्वारा कमरे में बाहर से ताला बंद कर दिया। इस दौरान पूरन सिंह दुष्कर्म किया। इसके बाद मनेन्द्रगढ ले गया और वहां भी मर्जी के बिना गलत काम किया। समस्त विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जहां अभियोजन द्वारा की गई पैरवी के बाद न्यायालय ने दोनो आरोपितों के विरूद्ध मामला प्रमाणित पाए जाने सजा सुनाई।

एयरपोर्ट की तर्ज पर बनेगा स्टेशन भवन प्रवेश पोर्च ,अमृत भारत के तहत हो रहे अनेक विकास कार्य 


         

अनूपपुर

रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है।रेलवे लगातार यात्री सेवा को सुलभ करने के लिए नवीनतम तकनीक,सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने पर काम कर रही है।शहरों की पहचान भी रेलवे स्टेशनों से जुड़ी होती है। रेलवे स्टेशन वहाँ के लोगों के दिल से जुड़ा होता है, ऐसे में जरूरी है कि रेलवे स्टेशनों को आधुनिक स्वरूप में ढाला जाए।अमृत भारत स्टेशन योजना का मकसद सुविधाओं की शुरुआत के साथ मौजूदा सुविधाओं के अपग्रेडेशन पर भी काम करना है।स्टेशन भवन का डिजाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुककला से प्रेरित होगा तथा शहर या स्थातन की खूबसूरती को भी प्रदर्शित करेगी। बिलासपुर मंडल में भी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशनों के पुनर्विकास पर योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है।  

इसी संदर्भ में प्रथम चरण में मंडल के 15 स्टेशनों में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशनों के पुनर्विकास के कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अनूपपुर स्टेशन को यात्रियों के अनुकूल सर्वसुविधायुक्त बनाने हेतु यात्री सुविधा विकास के अनेक कार्य कराये जा रहे हैं,जिससे यात्रियों को और अधिक बेहतर आधुनिक सुविधाएं मिलेगी।इसके अंतर्गत सर्कुलेटिंग क्षेत्र को बेहतर बनाते हुये रोड को चौड़ा कर सुगम मार्ग बनाना,एयर पोर्ट की तर्ज पर स्टेशन भवन प्रवेश पोर्च बनाना,व्यवस्थित प्रवेश व निकासी द्वार बनाना,सुव्यवस्थित पार्किंग एरिया डेवलप करना,गार्डन विकसित कर सौंदर्यीकरण करना,स्थानीय कला-संस्कृति की चित्रकारी,बेहतर प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करना,डिजाइनर साइनेजेस,चौड़े फुटओवर ब्रिज का निर्माण,लिफ्ट,कोच एवं ट्रेन इंडिकेशन बोर्ड,प्लेटफार्म का फ्लोरिंग,अतिरिक्त प्लेटफार्म शेल्टर का निर्माण, प्लेटफार्म में अतिरिक्त शौचालय का निर्माण,प्रतीक्षालय का नवीनीकरण करना,महिलाओं, सीसीटीवी,वरिष्ठजनों व दिव्यांगजनों के अनुकूल दीर्घकालिक सुविधाएं उपलब्ध कराना जैसे विभिन्न कार्य शामिल है।ये सभी कार्य योजनाबद्ध तरीके से किए जा रहे है।निर्माण कार्य प्रारम्भ भी हो चुका है।

शराब दुकान की लाइसेंस बनवाने के नाम पर दोस्त के साथ की लाखो की धोखाधड़ी, एफआईआर दर्ज


अनूपपुर

बिहार के युवक ने अपने दोस्त के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी की है। आरोपी चंदन कुमार पासवान उर्फ आयुष राज के दोस्त अंगद सिंह ने उसके खिलाफ अनूपपुर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है। आरोपी ने अपने दोस्त अंगद को जबलपुर में शराब दुकान का लाइसेंस दिलाने के नाम पर 55 लाख रुपए ले लिए। आबकारी विभाग का फर्जी कागज भी दे दिया। अंगद को फर्जी लाइसेंस की जानकारी लगी तो उसने पैसे वापस मांगे। आरोपी ने पहले आना-कानी की और अब इंकार कर दिया। आरोपी चंदन कुमार पासवान पिता राम आशीष पासवान बिहार के मधुवनी जिले के मलमल के पीएस कलुआही का रहने वाला है। आरोपी ने बिहार के ही रहने वाले कॉलेज के दोस्त अंगद सिंह से शराब दुकान में साझा कारोबार करने के नाम पर 55 लाख रुपए ले लिए। वह अपने और मिलने वालों के अकाउंट में ऑनलाइन रुपए लेता रहा। जब समय ज्यादा हुआ तो अंगद ने व्यापार के बारे में पूछताछ की। चंदन ने अनूपपुर बुलाकर उसे आबकारी विभाग का फर्जी दस्तावेज उसके नाम से तैयार कर दे दिया। उससे कहा कि जाओ जलबपुर और अपना कारोबार शुरू कर दो। अंगद जब जबलपुर पहुँचा तो पता चला कि लाइसेंस फर्जी हैं।

बिहार के मधुबनी जिला निवासी अंगद सिंह और चंदन पासवान कॉलेज समय के परिचित थे। कारोना काल में अंगद अहमदाबाद चला गया। चंदन कुमार पासवान जबलपुर जिले में रहने लगा। वहां से इसके रिश्ते अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत कुम्हरवार में रहने वाले एक दंपती से हुए। शादी करने के कुछ वर्ष बाद अनूपपुर जिले के जनपद जैतहरी मुख्यालय में 'चंदन आटोमोबाइल्स' नाम से टीव्हीएस कंपनी की दो पहिया वाहन का शो-रूम का संचालन शुरू किया। कुछ माह बाद ही शो-रूम को बंद कर अन्य कारोबार में चला गया। अभी वह फरार है। इंदौर डीआईजी को भाई बताकर ठगा अंगद सिंह और चंदन पासवान की फोन से दोनों की बातचीत होती रही। कई महीनों बाद चंदन ने अंगद से कहा कि मेरा भाई इंदौर में डीआईजी है, मेरे साथ मिलकर साझा व्यापार कर लो, खूब पैसे कमा लेंगे। अंगद अपने दोस्त चंदन की बातों में विश्वास करते हुए हाथ आगे बढ़ा दिया। जिसके बाद चंदन ने शराब दुकान का लाइसेंस बनवाने के नाम पर अंगद से रुपए मांगना शुरू कर दिया।

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