बलात्कार के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 20 वर्ष की सजा, पीड़िता को मिला 4 लाख रुपए प्रतिकर


अनूपपुर

न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कोतमा की न्यायालय ने थाना बिजुरी के अपराध की धारा 376, 376 (ए) (बी) भादवि 5/6 पॉक्सो अधिनियम के आरोपी 48 वर्षीय दिनेश केवट व पुत्र शोभई केवट को पाक्सो एक्ट की धारा 5/6 अनुकल्पित धारा 376 एबी भादवि में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5 हजार का अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं। साथ ही पीडिता को 4 लाख रूपयें की प्रतिकर राशि सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण अनूपपुर के माध्यम से दिलाये जाने का आदेश दिया है। 

घटना 08 दिसंबर 21 को पीडिता दोपहर स्कूल से घर आई तो आरोपित दिनेश केवट उसे अपना पैर दबाने के बहाने छत पर ले गया और वहाँ उसके साथ गलत हरकत करने लगा जिससे पीडिता रोते हुए मॉ को घटना के बारे में बताया जिसके बाद घटना की रिपोर्ट थाना बिजुरी में की गई, पुलिस दिनेश केवट के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया और विवेचना पूर्ण होने के पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने मामलें को प्रमाणित करने के लिए 12 साक्षी एवं 26 प्रदर्शो को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर न्यायालय ने आरोपित को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

इस दौरान अपर लोक अभियोजक/एडीपीओ कोतमा द्वारा साक्ष्य व लिखित तर्क उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांतों सहित प्रस्तुत किये गये। प्रकरण में डीएनए साक्ष्य का आभाव था परंतु जिस पर अभियोजन ने अपने तर्क सहित न्याय संगत बात रखी, जिससे न्यायालय ने संतुष्ट होकर फैसला सुनाया।

कलेक्ट्रेट परिसर में धारा 144 प्रभावशील, अपर जिला दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश 


अनूपपुर

अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दंडाधिकारी सी पी पटेल ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत कार्यालय कलेक्टर अनूपपुर में जुलूस, आमसभा, नारेबाजी एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र के आए दिन उपयोग से कार्यालयीन एवं न्यायालयीन कार्य प्रभावित होने एवं परीशांति भंग होने की संभावना को दृष्टिगत रख प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार कलेक्टर कार्यालय के परिसर में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु प्रतिबंधात्मक क्षेत्र घोषित किया गया है। कोई भी राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन अथवा कोई भी आंदोलनकारी व्यक्ति इस परिसर में प्रतिबंधित रहेंगे। ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग कलेक्ट्रेट परिसर एवं उससे लगे हुए 100 मीटर की परिधि में प्रतिबंधित किया गया है। ज्ञापन सौपे जाने हेतु कलेक्टर कार्यालय परिसर के मुख्य द्वार (मेन गेट) पर ही शांतिपूर्ण ढंग से कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए व्यक्ति, संगठन कार्यकर्ताओं द्वारा अधिकृत अधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। कोई भी दल/संगठन/आंदोलनकारी व्यक्ति, जुलूस, आमसभा या नारेबाजी, ज्ञापन आदि सौपे जाने से 3 दिवस पूर्व अनुविभागीय अधिकारी अनूपपुर से विधिवत लिखित में अनुमति प्राप्त करेगा और निर्धारित स्थल पर ही उक्त गतिविधियां करेंगे। आदेश में उल्लेखित किया गया है कि आदेश की तामीली सम्यक समय एवं पक्षों को करना संभव न होने के कारण एकपक्षीय रूप से तामील के निर्देश दिए गए हैं। आदेश का उल्लंघन किए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश 2 माह तक की अवधि के लिए प्रभावशील किया गया है।

सीईओ व एडीएम ने धान उपार्जन केंद्र किया निरीक्षण, बिना पंजीयन 66 बोरी धान व पिकअप जप्त


समिति प्रबंधक, खरीदी प्रभारी व वाहन मालिक के विरुद्ध पुलिस में की गई एफआईआर 

अनूपपुर

जिले में एक दिसम्बर से खरीफ वर्ष 2023-24 के तहत किए जा रहे धान उपार्जन का धान उपार्जन केन्द्र पयारी, निगवानी, बिजुरी, कोतमा के उपार्जन केन्द्रों का जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तन्मय वशिष्ठ शर्मा तथा अपर कलेक्टर सी पी पटेल ने औचक निरीक्षण कर जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिला आपूर्ति अधिकारी बी.एस. परिहार सहित अन्य संबंधित अमला मौके पर मौजूद रहे। 

निरीक्षण के दौरान जिपं. सीईओ और अपर कलेक्टर ने उपार्जन केन्द्र निगवानी में तौल बांट, तिरपाल आदि की समुचित व्यवस्था नही मिलने पर नाराजगी जताई। निरीक्षण के दौरान बिना पंजीयन के उर्पाजन केन्द्र निगवानी में एक पिकअप में 66 बोरी धान का अनलोड किया जाना पाया गया। पूछताछ में इसकी जानकारी नही मिलने पर धान की 66 बोरियों की जप्ती की कार्यवाही की गई व पिकअप को थाना कोतमा में जप्त कर खड़ा कराया गया है। बताया गया है कि समिति प्रबंधक, खरीदी प्रभारी व वाहन मालिक के विरुद्ध पुलिस थाने में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कराई जा रही है जिला प्रशासन द्वारा जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्रवाई भी संस्थित की जा रही है भविष्य में भी इस तरह के प्रकरण होने पर कठोर कार्रवाई का निर्णय लिया गया है।

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