सूचना अधिकार अधिनियम का सचिव कर रहा है उल्लंघन, मांग रहा है चार रुपए प्रति फोटोकॉपी


अनूपपुर

जनपद पंचायत अनूपपुर से आवेदक के द्वारा ग्राम पंचायत रेउला के संबंध में कुछ जानकारी मांगी गई, उस जानकारी के संबंध में लोक सूचना अधिकारी के द्वारा 179 पृष्ठ की जानकारी के बदले प्रति पृष्ठ 4 रूपये की मांग की गई, आवेदक के द्वारा कहा गया कि सूचना अधिकार अधिनियम में 2 रुपए प्रति पृष्ठ केने का नियम हैं और पूरे अनूपपुर जिले में किसी भी दुकान से फोटोकॉपी के लिए 2 रुपए ही लिए जाते हैं, फिर आपके द्वारा ₹4 प्रति पेपर की मांग क्यों की जा रही है, उनके द्वारा कहा गया कि आपको अगर हमारे पंचायत से जानकारी लेना है तो आपको इतने रुपए जमा करने होंगे अन्यथा आपका आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा। लोक सूचना अधिकारी के द्वारा बताया गया की रेउला पंचायत भवन के पास रघुवंशी फोटोकॉपी दुकान है वहां या जनपद पंचायत अनूपपुर के ठीक बाहर किसी साहू नाम के व्यक्ति का फोटो कॉपी है जहां से ₹4 प्रति कॉफी के हिसाब से फोटोकॉपी की जाती है इसलिए हम आपसे ₹4 प्रति कॉपी के हिसाब से राशि की मांग कर रहे हैं और हमारे यहां का प्रिंटर काफी दिनों से खराब है। जबकि जब दुकानदारों से संपर्क किया गया तो उनके द्वारा बताया गया है कि हमारे दुकान से अगर अधिक संख्या में फोटो कॉपी कराई जाती है तो ₹2 प्रति पेपर के हिसाब से ही फोटो कॉपी की राशि ली जाती है। रेउला पंचायत निर्माण कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार किया जाता है, और जब भी किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को रोकने के संबंध में कदम उठाए जाता है तो इसी तरह की भ्रामक आदेश जारी किया जाता हैं। 

रेलवे अंडर ब्रिज मरम्मत कार्य हेतु 18 से 30 सितम्बर तक रहेगा बंद


अनूपपुर

अनुविभागीय दंडाधिकारी अनुभाग जैतहरी ने सहायक मंडल अभियंता दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे पेंड्रा को अस्थाई अनुज्ञा पत्र जारी करते हुए कहा है कि रेलवे अंडर ब्रिज बीके-55 जैतहरी एलएचएस के सड़क के पुर्ननिर्माण एवं मरम्मत कार्य हेतु बंद करने की अनुमति चाही गई है। तत्संबंध में कलेक्टर द्वारा आमजन की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए पत्र में कहा है कि अंडरपास बंद करने के पूर्व धनगवां-लहरपुर मार्ग पर स्थित रेलवे अंडर ब्रिज एवं जनपद कार्यालय जैतहरी के पीछे स्थित लहरपुर रेलवे अंडर ब्रिज वैकल्पिक मार्ग के रूप में खुला रखा जाएगा। जिसकी जवाबदारी रेलवे की होगी। अंडर ब्रिज बीके-55 जैतहरी एलएचएस के सड़क के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत कार्य हेतु 18 सितंबर से 30 सितंबर 2023 तक के लिए अंडर ब्रिज बंद करने की अनुमति प्रदान की जाती है। मरम्मत कार्य के दौरान वाहनों का आवागमन 18 सितंबर से 30 सितंबर तक पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। शासन द्वारा आवश्यकता पड़ने पर कभी भी उक्त मार्ग को खोला जा सकता है तथा जारी की गई अनुमति बिना किसी सूचना के निरस्त की जा सकती है। मरम्मत कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का पूर्णतः पालन किया जाएगा।

सांप के काटने व ट्रक से टकराने पर महिला व युवक की मौत


अनूपपुर

जिला अस्पताल अनूपपुर में दो अलग-अलग घटनाओं में वृद्धा एवं युवक की मौत का मामला सामने आया है जिसमे जिला अस्पताल पुलिस द्वारा प्रारंभिक कार्यवाही करते हुये संबंधित थानों को सूचना दी। कोतवाली थाना अनूपपुर अंतर्गत ताराडांड गांव के बैरहनी टोला निवासी धनीराम सिंह गोंड का 19 वर्षीय पुत्र तुलसीराम सिंह अकेले घर की मोटरसाइकिल से परसवार गांव के कोयलारी टोला में अपने एक सहयोगी को लेने जा रहा था तभी अनूपपुर-अमरकंटक मुख्य मार्ग के मध्य बैरीबांध उप स्वास्थ्य केंद्र के समीप जमुडी की ओर से आ रहे एक अज्ञात ट्रक से टकराने पर युवक के चेहरा, सिर एवं शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोट लगने पर गंभीर रूप से घायल स्थिति में अकेला पड़ा रहा है इस दौरान राहगीरों की सूचना पर 108 एंबुलेंस द्वारा देर रात गंभीर रूप से घायल युवक को जिला चिकित्सालय अनूपपुर लाये जाने पर ड्यूटी डॉक्टर द्वारा किए गए परीक्षण दौरान मृत होना पाया। 

पुलिस सहायता केंद्र फुनगा अंतर्गत ग्राम देवरी के सरईहाटोला निवासी पंचम केवट के 56 वर्षीय वृद्ध पत्नी अनसुइया केवट रात खाना-पीना खाने बाद घर में 14 वर्षीय पुत्र सचिन के साथ जमीन में सो रही थी तभी जहरीले करैत प्रजाति के सर्प ने हाथ की कलाई में डस दिया इस दौरान पड़ोसियो की मदद से पंचम केवट ने अपनी पत्नी अनसुइया को उपचार हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फुनगा ले जाकर चिकित्सक को दिखाए जाने पर प्राथमिक उपचार बाद बेहतर उपचार हेतु जिला चिकित्सालय अनूपपुर रेफर किया गया जहां सुबह 7 बजे के लगभग उपचार दौरान वृद्धा की मौत हो गई।

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