कमलेश शहडोल जाते हुए अचानक रास्ते से हुए गायब, थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट हुई दर्ज

अनूपपुर/कोतमा


अनूपपुर जिले के कोतमा थाना अंतर्गत श्रमिक नगर शहडोल जाने के लिए निकले कमलेश खरे उम्र 52 वर्ष अचानक अनूपपुर से लापता हो गए, घबराए परिजनों निलेश खरे अमित खरे ने तत्काल ही कोतमा थाने पर गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई है। , जिस पर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला पंजीबद्ध करते हुए जांच शुरू किया हैं।

पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में कमलेश खरे रेलवे स्टेशन से उतरकर टैक्सी स्टैंड जाते सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है, हालांकि अभी तक पुलिस को यह पता नहीं चल पाया है कि अभी क खरे कहां है इधर परिजन काफी घबराए हुए हैं हालांकि पुलिस का कहना है कि जल्द ही कमलेश को दस्तयाब कर उनके परिजनों से मिलाने का काम किया जाएगा वही परिजन काफी परेशान हैं।

भारतीय मजदूर संघ 4 सूत्रीय मांगो का को लेकर प्रधानमंत्री के नाम अपर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन


अनूपपुर

अनूपपुर भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रव्यापी आव्हान पर 26 अप्रैल को कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम श्रमिक समस्याओं को लेकर 4 सूत्रीय ज्ञापन अपर कलेक्टेर जेपी धुर्वे को सौंपकर मांगे पूरी करने की बात कहीं। भारतीय मजदूर संघ अनूपपुर के जिला सहमंत्री सुमित बाक्सरिया एवं मध्यप्रदेश बिजली कर्मचारी महासंघ के प्रदेश संघठन मंत्री सतेन्द्र पाटकर ने बताया कि भारतीय मजदूर संघ का 20 वां त्रैवार्षिक अखिल भारतीय अधिवेशन 7 से 9 अप्रैल को बिहार के पटना शहर में संपन्न हुआ है। जिसमें देशभर के करीब 2500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अधिवेशन में 4 प्रस्ताव पारित कर मांग की गई कि न्यूनतम मजदूरी के स्थान पर जीविका मजदूरी दिया जाए, सभी को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराये जाने, आर्थिक विकास के लिये राष्ट्रीय श्रम नीती बनायें जाने तथा ठेका प्रथा बंद करने की भी मांग की गई हैं। जिसे लेकर भारतीय मजदूर संघ ने आज कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम 4 सूत्रीय मांगो का ज्ञापन सौंपा है।

नाबालिक किशोरी से छेड़-छाड़ पर आरोपी युवक को 03 वर्ष का सश्रम कारावास


अनूपपुर 

द्वितीय सत्र न्यायाधीश अनूपपुर की न्यायालय ने महिला थाना अनूपपुर के अपराध की धारा 354, 354(क) (1), 294 भादवि एवं 7/8, 9/10 पॉक्सो एक्ट के आरोपी 36 वर्षीय कोदू महरा को दोषी पाते हुए अधिकतम 03 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 2 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने पीडिता को 4 लाख रूपये प्रतिकर दिए जाने का भी आदेश दिया। 01 अप्रैल 2022 को पीड़िता निस्तार करने के बाद वापस आते समय कोदू महरा उसे गलत नियत से पकड़कर अपने कमरे में ले गया और उसका कपड़े उतारकर सीने में हाथ लगाया, हल्ला करने पर मुंह दबा दिया, उसी समय मम्मी उसे ढूढ़ते हुए पहुंची तो उसे देखकर अभियुक्त ने गाली देते हुए भाग गया, जिसकी सूचना 100 नम्बर पर देते हुए मां के साथ थाना कोतवाली में शिकायत की जिसके आधार पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध के उपरांत मामले को विवेचना में लेते हुए अरोपित द्वारा अपराध करने की परिस्थिति पाये जाने पर गिरफ्तार कर अनुसंधान समाप्ति पर विचारण हेतु अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां विचारण उपरान्त न्यायालय ने दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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