अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा रखने वाले आरोपी को 4 वर्ष का कारावास, 10 हजार जुर्माना


अनूपपुर

अनूपपुर न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनूपपुर श्री पंकज जायसवाल के न्यायालय द्वारा थाना कोतमा के अपराध क्रमांक 379/17 की धारा 20 (बी) (ii) (बी) एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में आरोपी दिनेश जायसवाल ऊर्फ फोटो जायसवाल पिता दिलभरन जायसवाल उम्र 35 वर्ष निवासी जर्राटोला थाना कोतमा जिला अनूपपुर म.प्र. को धारा 20 (बी) (ii) (बी) एनडीपीएस एक्ट में 04 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10000 रुपये अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया है। राज्य की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक सुधा शर्मा द्वारा की गई।

 सुधा शर्मा अपर लोक अभियोजक द्वारा न्यायालयीन निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 31.08.2017 को पुलिस थाना कोतमा में पदस्थ सउनि संजय खलकों को मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर पंचनामा बनाने के बाद उक्त जानकारी एसडीओपी कोतमा को प्रेषित की गई। इलेक्ट्रानिक तराजू लाने का पंचनामा एवं भौतिक सत्यापन करने का पंचनामा बनाया गया तथा मय स्टाफ मुखबिर के बताए हुए स्थान के लिए रवाना हुआ था। घटना स्थल कोतमा निगवानी मार्ग गढ़ी तिराहा के पास संदेही व्यक्ति दस्तयाब होने पर पंचनामा बनाया गया। संदेही को मुखबिर सूचना से अवगत कराया गया कि उसके झोले के अंदर अवैध मादक पदार्थ गांजा होने की सूचना प्राप्त हुई है। संदेही की तलाशी ली गई तो एक सफेद रंग का तीत का झोला लिया हुआ था, जिसके अंदर सफेद पॉलीथीन में अवैध मादक पदार्थ गांजा रखें पाया गया पुलिस कार्यवाही किये जाने के उपरांत आरोपी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्र. 379/17 धारा 20 (बी) (ii) (बी) एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत लेखबद्ध की गई। अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किए जाने पर आरोपी को उक्त आरोप का दोषी पाते हुए न्यायालय द्वारा उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।

दो मोटरसाइकिल भिड़े घायल को पहुँचाया गया जिला अस्पताल इलाज जारी


अनूपपुर

अनूपपुर जिले के जैतहरी रोड में सड़क हादसा हुआ है घायल युवक अरविंद पिता विसाहा कोल उम्र लगभग 25 वर्ष निवासी कोयलारीटोला का है जो मोटरसाइकिल से जा रहा था तभी दूसरी मोटरसाइकिल से टकराने पर घायल हुआ है सर में गंभीर चोट है। राहगीरों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है जिसका जिला चिकित्सालय अनूपपुर में उपचार किया गया है तथा यह युवक भर्ती है अनूपपुर में एक व्यापारी के यहां काम करता है परिजनों को सूचना दे दी गई है


लापरवाह 16 अधिकारियों पर कलेक्टर ने 7 हजार 8 सौ रुपए का लगाया जुर्माना 

अनूपपुर


लोक सेवा प्रबंधन के तहत कलेक्टर सोनिया मीना ने सीएम हेल्पलाईन में नॉन अटैण्ड शिकायतों पर अधिकारियों पर जुर्माना लगाया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/श्रम विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्व विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, वाणिज्य कर विभाग, किसान कल्याण विभाग, ऊर्जा विभाग कुल 8 विभागों के 16 अधिकारियों को 7 हजार 800 रुपये का जुर्माना करते हुए संबंधितों को 12 जनवरी 2023 तक अनिवार्य रूप से अधिरोपित शास्ति जिला रेडक्रास सोसायटी के खाता में जमा कराते हुए जमा राशि की पावती कलेक्ट्रेट स्थित लोक सेवा प्रबंधन कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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