जन अभियान परिषद द्वारा ग्राम चोरभटी पेसा एक्ट के संबंध में चौपाल का किया आयोजन


अनूपपुर/जैतहरी

29 दिसम्बर 2022 को जन अभियान परिषद अनूपपुर विकासखंड जैतहरी जैतहरी सेक्टर 03 जैतहरी विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत चौरभटी में पेसा एक्ट के संबंध में जंगल जल और जमीन को सुरक्षित करने के संबंध में संगोष्ठी चौपाल का बैठक आयोजन कार्यक्रम किया गया जिसमें 20 वरिष्ठ ग्राम वासियों की उपस्थिति में यह चौपाल समीक्षा कार्यक्रम किया गया सभी ने अपनी सहमति दी एवं संगोष्ठी चौपाल के कार्यक्रम में सभी ने अपना विचार विमर्श किया एवं सुझाव दिए और अपने ग्राम में गतिविधि करने के लिए सभी को प्रेरित किया गया परामर्शदाता हेमा राठौर के द्वारा ग्राम पंचायत गोरसी के सरपंच लोकनाथ रातें सचिव गुलाब सिंह राठौर ग्राम रोजगार सहायक विजय सिंह एवं सचिव अशोक प्रताप सिंह की उपस्थिति में हमने पेसा एक्ट के संबंध में सभी को जानकारी दी।

अवैध परिवहन व वाहन में फर्जी नंबर लगाकर चलवाने वाला आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार


अनूपपुर/राजेन्द्रग्राम

अनूपपुर जिले के थाना राजेन्द्रग्राम अंतर्गम ग्राम लांघाटोला के पास बोल्डर से लोड डंफर क्रमांक एमपी 18 जीए 1907 को पकड़कर वाहन मालिक व चालक के खिलाफ धारा 379, 414 एवं 4/21 खनिज अधिनियम सहित एमबी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर किया, विवेचना के दौरान उक्त डंफर का नंबर फर्जी पाये जाने पर पुलिस ने आरोपित चालक मुकेश यादव निवासी गोलंदा थाना धनपुरी जिला शहडोल व ट्रक का मालिक निवासी ग्राम परसवार के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद से क्रेशर मालिक लगातार फरार चल रहा था। जिसके बाद पुलिस ने 28 दिसम्बर बुधवार को गिरफ्तार कर गुरूवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया है। यह था मामला जानकारी के अनुसार थाना राजेन्द्रग्राम क्षेत्र अंतर्गत बधार खदान से डंफर क्रमांक एमपी 18 जीए 1907 में बोल्डर लोड कर अनूपपुर की ओर जाने की सूचना पर पुलिस ने 5 मई 2022 को ग्राम लांघाटोला होटल के पास उक्त डंफर को रूकवाते हुये चालक 22 वर्षीय मुकेश पुत्र शिवचरण यादव को रोककर वाहन में लोड बोल्डर से संबंधित दस्तावेज की मांग की गई। चालक ने मौके पर वाहन सहित वाहन में लोड़ पत्थर से संबंधित दस्तावेज नही दिखाया गया। चालक ने बताया कि डंफर जया छुगानी पुत्री प्रहलाद छुगानी का है तथा इसमे लोड बोल्डर क्रेशर ले जा रहा है। जिस पर पुलिस ने डंफर को जब्त करते हुये चालक व मालिक के खिलाफ धारा 379, 414 एवं 4/21 खनिज अधिनियम 130(3)/177, 3/181, 146/196 एमव्हीएक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। वाहन स्वामी ने थाने में दी डंफर उनके पास होने की सूचना मामले में जब बोल्डर के अवैध परिवहन करते पकड़ी गई डंफर में वाहन स्वामी जया छुगानी ने आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर उन्होने बताया कि उक्त नंबर का डंफर उनके पास जबलपुर में खड़ा है। जिसके बाद पुलिस ने जप्तशुदा डंफर के इंजन नंबर व चेचिस नंबर को भेजकर जानकारी चाही गई। जिसमें डंफर क्रमांक एमपी 18 जीए 1907 का चेचिस नंबर व इंजन नंबर अलग पाया गया। पुलिस ने बोल्डर परिवहन में पकड़े जाने के बाद जारी टीपी को पेश किया गया था। जिसकी जांच में टीपी में डंफर के स्वामी का नाम अंकित केशरवानी तथा बोल्डर खरीदी में क्रेशर के मालिक का नाम अंकित था। अंकित केशरवानी के पास पहुंची थी पुलिस विवेचना के दौरान जब पुलिस ने टीपी में दर्ज वाहन मालिक अंकित केशरवानी से पूछताछ की गई, तो अंकित केशरवानी ने बताया कि उक्त डंफर क्रमांक एमपी 18 जीए 1907 को मेरे द्वारा वर्ष 2010 में जया छुगानी को बेच दिया गया था। जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले में उक्त डंफर में फर्जी तरीके से दूसरे डंफर वाहन का नंबर लगाकर फर्जी तरीके से चलाये जाने तथा उक्त डंफर वाहन में क्रेशर मालिक का नाम व नंबर अंकित होने पर पुलिस ने डंफर चालक मुकेश यादव व क्रेशर मालिक के खिलाफ दर्ज मामले मे धारा 420, 467, 468, 471 बढ़ाई गई थी, जिसके बाद से क्रेशर मालिक लगातार फरार चल रहा था। जहां पुलिस ने 28 दिसम्बर को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया गया। वहीं डंफर आज तक आरटीओं में दर्ज नहीं हैं।

27 आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रिंकू मिश्रा को थाना में लगानी पड़ेगी हाजिरी


अनूपपुर

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सोनिया मीना ने विकास उर्फ रिन्कु मिश्रा पिता मिलन प्रसाद मिश्रा उम्र 32 वर्ष निवासी संजयनगर थाना चचाई, जिला अनूपपुर जो वर्ष 2010 से 2022 तक की अवधि में 27 आपराधिक गतिविधियों में संलग्न पाया गया है को 31 मई 2023 तक की कालावधि तक प्रत्येक मंगलवार के 12 बजे दिन थाना प्रभारी चचाई, जिला अनूपपुर के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर हाजिरी दर्ज कराने का आदेश दिया है। उन्होंने अनावेदक को आदेश दिया है कि वह अपने आपराधिक कृत्यों को पूर्णतः त्याग दे, अन्यथा एक भी आपराधिक प्रकरण दर्ज होने की दशा में उसके विरुद्ध जिला बदर का प्रकरण पुनः प्रांरभ किया जाकर समुचित कार्यवाही की जा सकेगी। यह भी स्पष्ट किया है कि उपरोक्त आदेश का पालन न करने, उल्लंघन करने या विरोध करने पर, म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के अंतर्गत अनावेदक को गिरफ्तार किया जावेगा जो 03 वर्ष के कारावास व जुर्माने से दण्डनीय होगा।

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