नाबालिग से शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, आरोपी को 20 वर्ष का कारावास


अनूपपुर

न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 अनूपपुर की न्यायालय ने थाना कोतवाली अनूपपुर के अपराध की धारा 363, 376(2)(एन) भादवि एवं धारा 5ठ, 6 पॉक्सो एक्ट में, आरोपी 21 वर्षीय शिव कुमार पटेल पुत्र स्व. रामछबीले पटेल, निवासी ग्राम ताराडांड को तीन अलग- अलग अपराधों में दोषी पाते हुए धारा 363 भादवि के आरोप में 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 हजार रूपये अर्थदण्ड, धारा 376 (2)(एन) भादवि में 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 1 हजार रू. अर्थदण्ड तथा धारा 5ठ,/6 पॉक्सो एक्ट 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई, तथा पीडिता को 4 लाख रूपये प्रतिकर के रूप दिलाए जाने का आदेश न्यायालय दिया। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी शशि धुर्वे ने बुधवार को बताया कि थाना कोतवाली अनूपपुर में 23 अक्टूोबर 2019 को ग्राम धनगवां के मौहार टोला निवासी फरियादी ने कोतवाली अनूपपुर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि 16 वर्षीय नाबालिक नातिन 21 अक्टूबर 2019 को रोजाना की भांति शासकीय स्कूल फुनगा में पढ़ने जाने व वहीं से किसी अज्ञात व्यिक्ति के द्वारा बहला फुसला कर ले जाने की बात कहीं, जिस पर अपराध कायम कर विवेचना की गई। विवेचना के दौरान 12नवबंर 2019 को अपहृता दस्तयाब की गई, पुलिस की पूछताछ कर कथन लेखबद्ध कराते हुए बाल कल्याण अधिकारी अनूपपुर में पेश किया गया। जहां आरोपित शिवकुमार पटेल पुत्र स्व. रामछबीले पटेल द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले जाना व रखना बताई, विवेचना से आरोपित के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाया गया जिस पर आरोपित को गिरफ्तार कर न्याबयिक हिरासत में भेजते हुए सम्पूर्ण विवेचना पश्चा त अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुकत किया गया, जहां न्यायालय ने दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर, किया अतिक्रमण मुक्त


अनूपपुर/जैतहरी

ग्राम जैतहरी की शासकीय भूमि आराजी खसरा नंबर 746 के अंश भाग रकवा 0.186 हे0 भूमि के अंश भाग 40ग50 वर्ग फुट पर अनोवदक सृजन केडिया पिता राजकुमार केडिया दोनो निवासी जैतहरी के द्वारा एवं खसरा नंबर 746 के अंश भाग रकवा 0.186 हे0 भूमि के अंश भाग 24ग125 वर्ग फुट पर अनावेदक सुनील गुप्ता पिता बद्री प्रसाद गुप्ता के द्वारा अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य किया जा रहा था। जिस पर न्यायालय तहसीलदार जैतहरी के राजस्व प्रकरण 10/अ-68/22-23 दिनांक 19.10.2022 के तहत न्यायालय तहसीलदार जैतहरी के द्वारा मध्यप्रदेश भू-अधिकार संहिता 1959 की विभिन्न धाराओं के तहत प्रतिवेदित भूमि से अतिक्रामक को बेदखली हेतु आदेश दिया गया था।  उक्त आदेश के तारतम्य में आज दिनांक 28.12.2022 को राजस्व एवं पुलिस के द्वारा अवैध निर्माण (05 पक्के दुकान) को जमींदोज किया गया है। 

सम्पूर्ण कार्यवाही में एसडीएम जैतहरी विजय डेहरिया, एसडीओपी अनूपपुर सुश्री कीर्ति बघेल, एसडीओपी पुष्पराजगढ़ सुश्री सोनाली गुप्ता, तहसीलदार जैतहरी शषांक शैण्डे, थाना प्रभारी जैतहरी के0के0 त्रिपाठी एवं लगभग 75 की संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। उक्त कार्यवाही भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सम्पन हुआ, जिससे किसी प्रकार की कानून व्यवस्था कि स्थिति निर्मित नही हुई।

बोलेरो कार में टक्कर, एयर बैग खुलने से बड़ा हादसा टला, बाल-बाल बचे लोग


अनूपपुर/अमरकंटक

अनूपपुर जिले के अमरकंटक रोड भेजरी बस स्टैंड से 100 मीटर आगे अशोक पांडे के घर के सामने रीवा अमरकंटक रोड में बोलेरो एवं हुंडई वेन्यू कार आमने सामने से टकरा गई। कार एवं बोलेरो मैं सवार व्यक्तियों को एयर बैग खुलने से छोटे बहुत कम आई है दोनों कारें क्षतिग्रस्त हो गई। हुंडई कार पी एल पटेल पटवारी अमरकंटक की थी कार को खुद पटवारी पटेल चला रहे थे राजेंद्र ग्राम तरफ से अमरकंटक की तरफ़ जा रही बोलेरो हरियाणा पासिंग है जो गौरेला पेंड्रा आ रही थी किसी को गंभीर चोट नहीं।

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