न्यायालय के जिला अभियोजन अधिकारी को अधिवक्ता संघ के सचिव ने दी जान से मारने की धमकी 

*जिला सचिव एडवोकेट राघवेंद्र शर्मा के ऊपर हुआ मामला दर्ज*


अनूपपुर

फरियादी रामनरेश गिरी पिता स्व. रामसुन्दर गिरी उम्र 56 वर्ष निवासी जिला अभियोजन अधिकारी कार्यालय अनूपपुर, एडीपीओ पाण्डेय, विशाल खरे के थाना कोतवाली पहुँचकर राघवेन्द्र शर्मा, सचिव अधिवक्ता संघ अनूपपुर के खिलाफ हाथ पकडकर जबरजस्ती खींचतान कर बुरी बुरी गाली गलौज व शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने व शासकीय कर्मचारी को जान से खत्म करने की धमकी देने के संबंध लिखित जानकारी दी आवेदन पत्र अवलोकन से प्रथम दृष्टया अपराध धारा 353, 186, 294, 332,506 भा.द.वि. का पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। 4 दिसंबर 2021 को कोतवाली अनूपपुर में राघवेंद्र शर्मा सचिव अधिवक्ता संघ के पद कार्यरत हैं इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है  पीड़ित ने बताया कि जिला अभियोजन अधिकारी अनूपपुर के पद पर कार्यरत  हूँ। मैं पाक्सो न्यायालय तथा अन्य अपराधिक प्रकरणों में शासन की ओर से पैरवी करता हूँ कल दिनांक 3 दिसंबर 2021 को समय 05.00 बजे शाम जब प्रार्थी न्यायालय परिसर मे स्थित टायलेट से वापिस आ रहा था उसी दौरान राघवेन्द्र शर्मा सचिव अधिवका संघ अनूपपुर द्वारा मेरा हाथ पकडकर जबर्दस्ती खींचा गया जिससे प्रार्थी के हाथ मे दर्द उत्पन्न हो गया और उनके द्वारा कहा गया कि मेरे द्वारा पैरवी किये जा रहे प्रकरण में ज्यादा रूचि लेते हो, संभलकर नौकरी करो नहीं तो निपटा दूंगा। इससे पूर्व भी उसके द्वारा कई बार मेरे के साथ अभद्रता की गई है जिसके संबंध में प्रार्थी द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश व उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया था इसी बात को लेकर कल दिनांक को राघवेन्द्र शर्मा द्वारा मुझे अभद्र गालियां दी गई अगर तुम महिला होते तो तुम्हारा मैं बलात्कार कर देता जैसी अश्लील बात व गालियां दी गई इस दौरान परिसर में कई अधिवक्ता सहित राज्य अधिवक्ता परिषद के सदस्य डी. एन. पाठक तथा जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष संतोष सिंह परिहार अधिवक्ता संजय शुक्ला व अभियोजन अधिकारी राकेश पाण्डेय व विशाल खरे व मेरे अधीनस्थ सभी कर्मचारी खडे थे उन लोगों के द्वारा उसे ऐसा करने से मना भी किया गया पर वह नहीं मान रहा था उक्त सभी लोगो के द्वारा इस घटना को देखा सुना गया है उक्त गालियां सुनने में काफी बुरी लग रही थी जिससे मैं बहुत काफी व्यथित हूँ राघवेन्द्र शर्मा यह भी बोला कि जाओ जाकर डी जे एवं एस पी के पास शिकायत कर देना जब मैं  5 दिन मे बाहर निकलवकर आ जाउंगा तब गर्दन मरोडकर तुम्हारी जान ले लूंगा जिसके कारण पीड़ित काफी भयभीत है जो कार्यालयीन कार्य जिसे कल ही करना था नहीं कर पाया तथा कल पूरी रात डर के कारण नींद नही आई मैं अपने आप को मानसिक रूप से प्रताडित महसूस कर रहा हूँ। राघवेंद्र शर्मा मेरे ऊपर कभी कुछ भी कर सकता हैं।

कलेक्टर ने आपराधिक गतिविधियों में संलग्न प्रकाश सिंह को किया जिला बदर

*प्रकाश सिंह को संबंधित थाने में हाजिरी भी लगाने के दिए निर्देश*


अनूपपुर 

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री सोनिया मीना ने प्रकाश सिंह पिता गोपाल सिंह उम्र 30 वर्ष निवासी बाबूलाईन राजनगर थाना रामनगर जिला अनूपपुर को वर्ष 2005 से 2020 तक आपराधिक गतिविधियों में संलग्न पाए जाने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-5(क) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्व जिला अनूपपुर तथा उसकी सीमा से सम्बद्ध म.प्र. राज्य के राजस्व जिले शहडोल, उमरिया एवं डिण्डौरी की सीमाओं से एक वर्ष की कालावधि के लिए बाहर चले जाने का आदेश दिया है। साथ ही उन्होंने प्रकाश सिंह को उक्त अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत यह आदेश दिया है कि उपरोक्त निर्बन्धन आदेश की अवधि में वे जिस-जिस थाना क्षेत्र में निवास करें या आवागमन करें उसमें अपनी आने तथा प्रस्थान करने की सूचना दें तथा प्रत्येक दिन दोपहर 12ः00 बजे क्षेत्राधिकार वाले थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करावें। उन्होंने यह भी आदेश दिया है कि नियत कालावधि में आरोपी बिना मेरी लिखित अनुमति के उपरोक्त जिलों की सीमाओं के अन्दर प्रवेश नहीं करेगा, न ही क्षेत्राधिकार वाले थाने में हाजिरी देना बन्द करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उपरोक्त आदेश का पालन न करने, उल्लंघन करने या विरोध करने पर म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के अंतर्गत अनावेदक को गिरफ्तार किया जावेगा तथा तीन वर्ष के कारावास व जुर्माने से दण्डनीय होगा।     


   जिले में कानून व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण हेतु निरन्तर जिला कलेक्टर एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारीओं द्वारा प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा रही हैं। अनावेदक प्रकाश सिंह वर्ष 2005 से लगातार अपराध में प्रवेश कर आये दिन मारपीट, गुण्डागर्दी, जुंआ, पुलिस के साथ ड्यिूटी में मारपीट एवं राजनगर की गरीब असहाय जनता को डरा धमकाकर लोगों में आतंक पैदा किया है। अनावेदक थाना रामनगर का कुख्यात सूचीबद्ध गुण्डा बदमाश है। अनावेदक के विरुद्ध लगातार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही से प्रतिबंधित किया गया, लेकिन अनावेदक के आचरण में कोई सुधार नहीं आ रहा है। अनावेदक के विरुद्ध थाना रामनगर में कुल अपराध, इस्तगासा मिलाकर 17 प्रकरण पंजीबद्ध होकर न्यायालय में विचाराधीन है। अनावेदक के आपराधिक कृत्यों से आम जनता में अत्यन्त भय व्याप्त है तथा उसके गांव में स्वछंद घूमने से जन सामान्य अपने दैनिक कार्य करने से भयभीत रहते हैं व अत्याचार सहने को मजबूर है तथा उसके अत्याचार सहते हुए भी उसके आपराधिक कृत्यों की थाने में रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं और यदि कोई रिपोर्ट भी करे तो कोई भी व्यक्ति अनावेदक के डर के कारण गवाही देने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं।

नगर परिषद बरगवां के गठन हेतु 3 दिन के भीतर मांगे गए लिखित आपत्ति एवं सुझाव


अनूपपुर 

माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन की घोषणा दिनांक 07.09.2020 के परिपालन में नगर परिषद बरगवां (अमलाई) के गठन के संबंध में कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने तहसील अनूपपुर के ग्राम पंचायत बरगवां (अमलाई), देवहरा, सकोला ग्रामों के सम्मिलित क्षेत्रों के अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी या इसमें निवास करने वाले कोई भी व्यक्ति यदि अंतर्विष्ट किसी बात के संबंध में आपत्ति रखता है तो इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 3 दिन के भीतर में अपनी लिखित आपत्ति, सुझाव कलेक्टर जिला अनूपपुर को प्रस्तावित कर सकता है, जिस पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा।

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